जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने 8 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ बाटला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी तिरुपति कुमार गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने 8 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया है. ऐसे में उसके प्रति सहानुभूति नहीं बरती जा सकती.
अभियुक्त ने एक छोटे बच्चे के साथ भर्त्सना कृत्य किया है, यदि उसके प्रति रहम किया गया तो वह जेल से बाहर आकर पुनः बच्चों को अपना शिकार बनाएगा. इसलिए यह उचित है कि वह अपना शेष जीवन जेल में ही बिताए. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर 18 नवंबर, 2023 को एक एनजीओ की प्रतिनिधि ने अशोक नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
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रिपोर्ट में कहा गया कि वह स्कूल में काम करती है, जहां 8 साल का पीड़ित भी पढ़ाई करता है. पीड़ित और उसकी मां ने आकर उसे बताया कि 16 नवंबर को अभियुक्त ने पीड़ित को पुलिया के नीचे सुनसान में ले जाकर अनैतिक काम किया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीडित ने बताया कि अभियुक्त उसके घर आता-जाता है. इसलिए वह उसे पहचानता था. घटना की शाम वह उसे सुनसान में ले गया और अपराध कारित किया. इस दौरान किसी ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी. इस पर मौके पर उसके परिजन आ गए. वहीं, अभियुक्त मौका पाकर वहां से भाग गया.