जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे इस अपराध के लिए अन्य अभियुक्तों को सौंप कर ज्यादती का सिलसिला चलाने वाले अभियुक्त हंसराज, पवन कुमार और जीतू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर कुल 3.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि प्रकरण में कुछ आरोपिओं के खिलाफ अलग से ट्रायल चल रही है.
वहीं, अपराध में दीपक और मुकेश की भूमिका को लेकर जांच लंबित है. अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसा घृणित अपराध कर उससे जेवरात लिए हैं. ऐसे में अभियुक्तों ने पीडिता को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक आघात पहुंचा कर उसके जीवन को नर्क बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है. ऐसे में अभियुक्तों के खिलाफ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 26 सितंबर, 2019 को रेनवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि पवन कुमार ने चार साल पहले उसके भाई से जान-पहचान की थी. इसके तीन माह बाद पवन उसे खग बाबा के मिला और बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म के बाद वीडियो बना लिया. इसके बाद विनोद ने उसके साथ कई बार संबंध बनाए.
वहीं, कुछ दिनों बाद हंसराज से भी दुष्कर्म कराया. हंसराज ने भी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और उसकी मां व दादी के सारे जेवरात व दस हजार रुपए भी ऐंठ लिए. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्तों ने उसके साथ कृष्णा, घनश्याम, छोटू और दीपक सहित अन्य लोगों से संबंध बनवाए और उसके मोबाइल नंबर कई दूसरे लोगों को भी दे दिए. अब वह उसकी छोटी बहन से संबंध बनवाने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किए.