जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर प्रथम ने आपसी विवाद में पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी राजेश गोरा ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अभियुक्त के खिलाफ अपनी बेटी से सालों तक दुष्कर्म करने को लेकर पॉक्सो कोर्ट में प्रकरण चल रही है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त के बेटे ने 1 दिसंबर, 2020 को मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह दोपहर को बाजार गया था. शाम को वापस आने पर उसके भाई-बहन घर में थे और बेडरूम का गेट बंद था. जब उसने अपने पिता से मां के बारे में पूछा तो उन्होंने मां के हरिद्वार जाने की बात कही और मां को तलाश करने के नाम पर उसे साथ लेकर बस स्टैंड चले गए.
इसके बाद पिता वहां से कहीं चले गए. जब वह वापस आया तो भाई ने बताया कि मां की बॉडी पलंग में मिली थी और मामा उसे लेकर अस्पताल गए हैं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता बेटे ने पुलिस रिपोर्ट से अलग बयान दिए. हालांकि, अदालत के सामने आया कि अभियुक्त की बेटी ने पुलिस को बयान दिए थे कि उसके पिता ने करीब 6 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसका मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा है. इसकी जानकारी उसकी मां को हो गई थी और इसके चलते दोनों में झगड़ा होता था.