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जेडीसी आनंदी के गिरफ्तारी वारंट जारी - JAIPUR DISTRICT COURT

जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त आईएएस आनंदी के गिरफ्तारी वारंट जारी. यहां जानिए पूरा मामला...

Jaipur District Court
जिला न्यायालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 26, 2024, 8:26 PM IST

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने आयोग के आदेश की पालना नहीं करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त आईएएस आनंदी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. आयोग ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वह आनंदी को गिरफ्तार कर 18 दिसंबर तक आयोग के समक्ष पेश करे. आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश राज सिंह अजमेरा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश की पालना के लिए समय मांगा, जिसे आयोग ने खारिज करते हुए जेडीसी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए. परिवादी की ओर से आयोग को बताया गया कि उपभोक्ता आयोग ने उसके मामले में 10 नवंबर 2023 को जेडीए को निर्देश दिया था कि वह उसकी जमा कराई गई राशि 202613 रुपये व इस राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज सहित रकम लौटाए.

पढ़ें : Rajasthan: उपभोक्ता आयोग के आदेश की पालना नहीं, ICICI बैंक की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

वहीं, परिवादी को हुई परेशानी के लिए 40 हजार रुपये अलग से दे, लेकिन विपक्षी ने आयोग के आदेश की पालना नहीं की. जिस पर परिवादी ने 25 जनवरी 2024 को उसे कानूनी नोटिस भी भेजा. इसके बाद भी विपक्षी ने आयोग के आदेश की पालना नहीं की है. विपक्षी का ऐसा करना आयोग के आदेश की अवमानना करना है. इसलिए आदेश की पालना करवाई जाए. गौरतलब है कि आयोग ने पूर्व में जेडीसी के जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन आयोग के आदेश की पालना नहीं की गई. ऐसे में अब आयोग ने जेडीसी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं.

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने आयोग के आदेश की पालना नहीं करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त आईएएस आनंदी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. आयोग ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वह आनंदी को गिरफ्तार कर 18 दिसंबर तक आयोग के समक्ष पेश करे. आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश राज सिंह अजमेरा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश की पालना के लिए समय मांगा, जिसे आयोग ने खारिज करते हुए जेडीसी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए. परिवादी की ओर से आयोग को बताया गया कि उपभोक्ता आयोग ने उसके मामले में 10 नवंबर 2023 को जेडीए को निर्देश दिया था कि वह उसकी जमा कराई गई राशि 202613 रुपये व इस राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज सहित रकम लौटाए.

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वहीं, परिवादी को हुई परेशानी के लिए 40 हजार रुपये अलग से दे, लेकिन विपक्षी ने आयोग के आदेश की पालना नहीं की. जिस पर परिवादी ने 25 जनवरी 2024 को उसे कानूनी नोटिस भी भेजा. इसके बाद भी विपक्षी ने आयोग के आदेश की पालना नहीं की है. विपक्षी का ऐसा करना आयोग के आदेश की अवमानना करना है. इसलिए आदेश की पालना करवाई जाए. गौरतलब है कि आयोग ने पूर्व में जेडीसी के जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन आयोग के आदेश की पालना नहीं की गई. ऐसे में अब आयोग ने जेडीसी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं.

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