जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने बिना किसी कारण व नोटिस दिए घरेलू बिजली कनेक्शन काटने को बिजली कंपनी का सेवादोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. पर 9500 रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने कहा है कि हर्जाना राशि पन्द्रह दिन में परिवादी को अदा की जाए. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश रमेश चन्द शर्मा के परिवाद पर दिए.
परिवाद में कहा गया कि वह बस्सी के फाल्यावास गांव का निवासी है. उन्होंने विपक्षी बिजली कंपनी से घरेलू कनेक्शन ले रखा है. जेवीवीएनएल के जेईएन और लाइनमैन ने उसके भाई के बहकावे में आकर परिवादी की गैरमौजूदगी में उसका बिजली कनेक्शन काट दिया, जबकि बिजली कंपनी का परिवादी पर कोई बकाया भी नहीं है. इसके अलावा कनेक्शन काटने से पूर्व बिजली कंपनी ने परिवादी को कोई नोटिस भी नहीं दिया.
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जेवीवीएनएल ने बिना कारण उसके घर का बिजली कनेक्शन काटा है. घर में बिजली नहीं होने के चलते 2-3 दिनों तक उसे व उसके परिजनों को अंधेरे में रहना पड़ा और इससे बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हुआ. इसलिए उसे बिजली कंपनी से हर्जा-खर्चा दिलवाया जाए. जवाब में बिजली कंपनी ने कहा कि परिवादी सहित अन्य रिश्तेदारों पर कृषि कनेक्शन की राशि बकाया थी और उन्होंने घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं काटा है, लेकिन आयोग ने दस्तावेजों के निरीक्षण से पाया कि परिवादी का घरेलू बिजली कनेक्शन काटा गया था. इसे आयोग ने सेवा दोष मानते हुए जेवीवीएनएल पर हर्जाना लगाया है.