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होम लोन नहीं चुकाने पर ग्राहक का फ्लैट सीज करना करना गलत, बिल्डर पर लगाया हर्जाना - District Consumer Commission - DISTRICT CONSUMER COMMISSION

जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने होम लोन नहीं चुकाने पर ग्राहक का फ्लैट सीज करने को गलत माना है. साथ ही बिल्डर पर हर्जाना भी लगाया है.

SEIZE A CUSTOMERS FLAT,  NOT REPAYING HOME LOAN
बिल्डर पर लगाया हर्जाना. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 16, 2024, 9:43 PM IST

जयपुरः जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने बिल्डर की ओर से फाइनेंस कंपनी का होम लोन नहीं चुकाने पर ग्राहक का फ्लैट सीज करने को गलत माना है. आयोग ने कहा कि दस्तावेजों से यह साबित है कि विपक्षी ने होम लोन नहीं चुकाया है और इसके चलते परिवादी के फ्लैट पर कब्जा कर लिया है. इसमें परिवादी का कोई भी दोष नहीं है. विपक्षी बिल्डर के कृत्य के चलते परिवादी को फ्लैट से वंचित होना पड़ा है. ऐसे में बिल्डर गुरू प्रज्ञा इंफ्रा के एमडी सुभाष सैनी परिवादी को 26,10,100 रुपए की राशि 13 दिसंबर 2022 से नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करें.

वहीं परिवादी को हुई परेशानी के लिए उसे 70 हजार रुपए अतिरिक्त हर्जाने के तौर पर भी दें. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश पांचू लाल सुईवाल के परिवाद पर दिया. परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने 13 दिसंबर 2022 को शिवदासपुरा स्थित विपक्षी की योजना गुरूशिखर में विक्रय राशि का भुगतान कर एक फ्लैट खरीदा था. उसे बिल्डर गुरु प्रज्ञा से फोन आया कि 61 फ्लैट्स पुलिस व बैंक द्वारा सीज किए जा रहे हैं.

पढ़ेंः फ्लैट बुकिंग राशि लेने पर भी कब्जा नहीं दिया, बिल्डर पर 55 हजार रुपए हर्जाना - Fine imposed on builder

इसका कारण विपक्षी का निर्माण लोन नहीं चुकाना बताया. परिवादी ने जब स्थानीय वेलफेयर सोसायटी को अपनी रजिस्ट्री बताई तो उन्होंने कहा कि वह धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है. उसने जब बिल्डर से संपर्क किया तो उसने फ्लैट खाली करने के लिए कहा. इसे परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए उसकी जमा राशि ब्याज व हर्जा-खर्चा सहित दिलवाने का आग्रह किया.

जयपुरः जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने बिल्डर की ओर से फाइनेंस कंपनी का होम लोन नहीं चुकाने पर ग्राहक का फ्लैट सीज करने को गलत माना है. आयोग ने कहा कि दस्तावेजों से यह साबित है कि विपक्षी ने होम लोन नहीं चुकाया है और इसके चलते परिवादी के फ्लैट पर कब्जा कर लिया है. इसमें परिवादी का कोई भी दोष नहीं है. विपक्षी बिल्डर के कृत्य के चलते परिवादी को फ्लैट से वंचित होना पड़ा है. ऐसे में बिल्डर गुरू प्रज्ञा इंफ्रा के एमडी सुभाष सैनी परिवादी को 26,10,100 रुपए की राशि 13 दिसंबर 2022 से नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करें.

वहीं परिवादी को हुई परेशानी के लिए उसे 70 हजार रुपए अतिरिक्त हर्जाने के तौर पर भी दें. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश पांचू लाल सुईवाल के परिवाद पर दिया. परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने 13 दिसंबर 2022 को शिवदासपुरा स्थित विपक्षी की योजना गुरूशिखर में विक्रय राशि का भुगतान कर एक फ्लैट खरीदा था. उसे बिल्डर गुरु प्रज्ञा से फोन आया कि 61 फ्लैट्स पुलिस व बैंक द्वारा सीज किए जा रहे हैं.

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इसका कारण विपक्षी का निर्माण लोन नहीं चुकाना बताया. परिवादी ने जब स्थानीय वेलफेयर सोसायटी को अपनी रजिस्ट्री बताई तो उन्होंने कहा कि वह धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है. उसने जब बिल्डर से संपर्क किया तो उसने फ्लैट खाली करने के लिए कहा. इसे परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए उसकी जमा राशि ब्याज व हर्जा-खर्चा सहित दिलवाने का आग्रह किया.

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