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चाचा की हत्या करने वाले अभियुक्त भतीजे को उम्रकैद - Life Imprisonment to Accused Nephew

Jaipur District and Session Court, जयपुर की जिला एवं सेशन कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया. चाचा की हत्या करने वाले अभियुक्त भतीजे को उम्रकैद की सजा दी.

Jaipur Court
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 16, 2024, 9:32 PM IST

जयपुर. राजस्थान में जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एडीजे कोर्ट-4 ने सुभाष चौक थाना इलाके में आपसी रंजिश में सरेराह दिन दहाड़े छुरे से कई वार कर चाचा की निर्ममता हत्या करने वाले अभियुक्त भतीजे मोहम्मद नासिर को उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

अधिवक्ता मो. आसिफ ने बताया कि मृतक के बेटे अब्दुल रऊफ ने सुभाष चौक थाने में 13 मार्च 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर करीब ढाई बजे उसके 70 साल के पिता कमरुद्दीन घर के पास में ही सब्जी लेने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान आरोपी ने उन्हें रोका और पीछे से पीठ पर छुरे से वार किया. इससे उसके पिता नीचे गिर गए और उसके बाद आरोपी ने उनकी गर्दन, छाती व हाथ में ताबड़तोड़ छुरे से कई वार किए.

पढ़ें : Jodhpur Crime : दिनदहाड़े 5 लाख रुपये की लूट, तीन को पुलिस ने दबोचा

छुरे के इन वारों से कमरुद्दीन के गहरी चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक व आरोपी के बीच में तांत्रिक विद्या व झाड़ फूंक को लेकर अनबन रहती थी और इस कारण ही आरोपी रंजिश रखता था. अभियोजन की ओर से आरोपी के खिलाफ गवाह व सबूत पेश किए. जिस पर अभियुक्त के खिलाफ हत्या का अपराध साबित होने पर कोर्ट ने उसे उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

जयपुर. राजस्थान में जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एडीजे कोर्ट-4 ने सुभाष चौक थाना इलाके में आपसी रंजिश में सरेराह दिन दहाड़े छुरे से कई वार कर चाचा की निर्ममता हत्या करने वाले अभियुक्त भतीजे मोहम्मद नासिर को उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

अधिवक्ता मो. आसिफ ने बताया कि मृतक के बेटे अब्दुल रऊफ ने सुभाष चौक थाने में 13 मार्च 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर करीब ढाई बजे उसके 70 साल के पिता कमरुद्दीन घर के पास में ही सब्जी लेने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान आरोपी ने उन्हें रोका और पीछे से पीठ पर छुरे से वार किया. इससे उसके पिता नीचे गिर गए और उसके बाद आरोपी ने उनकी गर्दन, छाती व हाथ में ताबड़तोड़ छुरे से कई वार किए.

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छुरे के इन वारों से कमरुद्दीन के गहरी चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक व आरोपी के बीच में तांत्रिक विद्या व झाड़ फूंक को लेकर अनबन रहती थी और इस कारण ही आरोपी रंजिश रखता था. अभियोजन की ओर से आरोपी के खिलाफ गवाह व सबूत पेश किए. जिस पर अभियुक्त के खिलाफ हत्या का अपराध साबित होने पर कोर्ट ने उसे उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

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