जयपुर. सिविल न्यायालय दक्षिण, महानगर प्रथम ने अग्रवाल समाज समिति के 19 मई को हुए चुनावों के परिणाम जारी करने पर लगाई अंतरिम रोक को गुरुवार तक बरकरार रखा है. वहीं, कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने के मामले में मुख्य चुनाव अधिकारी राजेन्द्र अग्रवाल मंगोडीवाला, अग्रवाल समाज समिति जयपुर, चन्द्रप्रकाश अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, राजकुमार तालुका, विजय गोयल, रमेश नारनोली, व अजय अग्रवाल को अवमानना नोटिस जारी कर गुरुवार तक जवाब देने के लिए कहा है. कोर्ट ने यह आदेश बुधवार को आनंद गुप्ता व अन्य के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र व अवमानना याचिका पर दिए.
अदालत ने कहा कि अप्रार्थी ने मौखिक तौर पर चुनाव की मतगणना पूरी किया जाना बताया है और उनकी ओर से चुनाव परिणाम के संबंध में ना तो कोई बहस की है और ना ही कोई दलील ही दी है. मामले में पक्षकारों का जवाब आना बाकी है, ऐसे में चुनाव परिणाम पर लगी अंतरिम रोक बरकरार रखना सही है. सुनवाई के दौरान अतुल गुप्ता व राजेन्द्र अग्रवाल की ओर से मामले में पक्षकार बनने की अर्जी लगाई. जिस पर प्रार्थियों की ओर से कहा कि वे इसका जवाब देंगे.
वहीं, अप्रार्थी समाज समिति की व मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से कहा कि अंतरिम आदेश एक तरफा है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. जिसके जवाब में प्रार्थियों के अधिवक्ता ने कहा कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार मामले की इस स्टेज पर भी एक तरफा स्टे दिया जा सकता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अग्रवाल समाज समिति के अधिवक्ता पवन शर्मा से पूछा कि क्या चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मतगणना हो चुकी है, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया है. इस दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी के अधिवक्ता रमेश शर्मा ने कहा कि नोटिस जारी किए बिना एक तरफा तौर पर अंतरिम रोक लगाना गलत है. इसलिए अंतरिम आदेश को रद्द किया जाए. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रोक को जारी रखते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है.