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आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए होने वाली पत्नी को कोर्ट ने सुनाई सजा - fiancée gets punishment

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 1, 2024, 8:10 PM IST

जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एक युवती को युवक की आत्यहत्या का जिम्मेदार मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर सजा
आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर सजा (ETV Bharat File Photo)

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर द्वितीय ने युवक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली मंगेतर को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि किशन लाल ने 6 फरवरी, 2021 को आत्महत्या कर ली थी. घटना को लेकर मृतक के पिता ने जीआरपी, फुलेरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उसके इकलौते बेटे किशन की 11 अक्टूबर, 2021 को अभियुक्त युवती से सगाई हुई थी. अभियुक्त इस रिश्ते से नाखुश थी और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके बेटे को परेशान करना शुरू कर दिया. इसके अलावा सगाई नहीं तोड़ने पर उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गई. इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली.

इसे भी पढ़ें- नाबालिग से सिलसिलेवार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को उम्रकैद - Women Crime

घटना के बाद किशन लाल के बैग से सुसाइड नोट मिला, जिसमें किशन ने अभियुक्त युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त युवती के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, युवती की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि उसने मृतक को प्रताड़ित नहीं किया है. ऐसे में उसे दोषमुक्त किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने युवती को दोषी मानते हुए उसे सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर द्वितीय ने युवक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली मंगेतर को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि किशन लाल ने 6 फरवरी, 2021 को आत्महत्या कर ली थी. घटना को लेकर मृतक के पिता ने जीआरपी, फुलेरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उसके इकलौते बेटे किशन की 11 अक्टूबर, 2021 को अभियुक्त युवती से सगाई हुई थी. अभियुक्त इस रिश्ते से नाखुश थी और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके बेटे को परेशान करना शुरू कर दिया. इसके अलावा सगाई नहीं तोड़ने पर उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गई. इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली.

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घटना के बाद किशन लाल के बैग से सुसाइड नोट मिला, जिसमें किशन ने अभियुक्त युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त युवती के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, युवती की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि उसने मृतक को प्रताड़ित नहीं किया है. ऐसे में उसे दोषमुक्त किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने युवती को दोषी मानते हुए उसे सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

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