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Rajasthan: कोर्ट ने हत्या के मामले में पांच लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - ADDITIONAL SESSIONS COURT

जयपुर अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4 ने हत्या के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

SENTENCED FIVE PEOPLE,  CASE OF MURDER OF A YOUTH
पांच लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 29, 2024, 9:25 PM IST

जयपुरः अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने बेटी के प्रेम विवाह से नाराज होकर उसके पति की हत्या करने मामले में युवती के पिता जीवण राम, मां भगवानी देवी, भगवाना राम, शूटर विनोद व रामदेवाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी अनामिका श्योराण ने अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील संजीव शर्मा ने बताया कि अभियुक्त की बेटी ने केरल निवासी अमित नायर के साथ वर्ष 2012 में प्रेम विवाह किया था. इसके चलते उसके परिजन काफी नाराज रहते थे. इस बीच अभियुक्त पिता के कहने पर बेटी ने संपत्ति से अपना हक त्याग भी कर दिया था. वहीं, वर्ष 2017 में अमित की हत्या करने के लिए शूटर विनोद और रामदेवाराम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया. इस दौरान युवती अपने पति से साथ केरल चली गई और 16 मई को वापस लौटकर आई.

पढ़ेंः Rajasthan: बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

वहीं, अगले दिन मौका देखकर अभियुक्तों ने हीरापुरा स्थित मकान में परिवार के साथ रह रहे सिविल इंजीनियर अमित नायर को चार गोलियां मारी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर अजमेर रोड तक कार में आए और वहां से बस में बैठकर सूरत चले गए, जबकि दूसरे अभियुक्त कार से अपने बेटे के पास डीडवाना चले गए. शूटरों की ओर से कुछ दिन गोवा में बिताने के बाद वे नागौर के कुचामन सिटी पहुंच गए, जहां पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रामदेवाराम मौका देखकर भाग गया. उसे कुछ दिनों बाद जोधपुर के पीपाड़ सिटी से गिरफ्तार किया गया.

जयपुरः अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने बेटी के प्रेम विवाह से नाराज होकर उसके पति की हत्या करने मामले में युवती के पिता जीवण राम, मां भगवानी देवी, भगवाना राम, शूटर विनोद व रामदेवाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी अनामिका श्योराण ने अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील संजीव शर्मा ने बताया कि अभियुक्त की बेटी ने केरल निवासी अमित नायर के साथ वर्ष 2012 में प्रेम विवाह किया था. इसके चलते उसके परिजन काफी नाराज रहते थे. इस बीच अभियुक्त पिता के कहने पर बेटी ने संपत्ति से अपना हक त्याग भी कर दिया था. वहीं, वर्ष 2017 में अमित की हत्या करने के लिए शूटर विनोद और रामदेवाराम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया. इस दौरान युवती अपने पति से साथ केरल चली गई और 16 मई को वापस लौटकर आई.

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वहीं, अगले दिन मौका देखकर अभियुक्तों ने हीरापुरा स्थित मकान में परिवार के साथ रह रहे सिविल इंजीनियर अमित नायर को चार गोलियां मारी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर अजमेर रोड तक कार में आए और वहां से बस में बैठकर सूरत चले गए, जबकि दूसरे अभियुक्त कार से अपने बेटे के पास डीडवाना चले गए. शूटरों की ओर से कुछ दिन गोवा में बिताने के बाद वे नागौर के कुचामन सिटी पहुंच गए, जहां पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रामदेवाराम मौका देखकर भाग गया. उसे कुछ दिनों बाद जोधपुर के पीपाड़ सिटी से गिरफ्तार किया गया.

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