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करीना कपूर पर बड़ी मुसीबत, हाई कोर्ट ने नोटिस दे पूछा- प्रेगनेंसी बुक में बाइबिल शब्द क्यों आया - MP High Court notice Kareena Kapoor - MP HIGH COURT NOTICE KAREENA KAPOOR

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान बड़ी मुसीबत में घिर गई हैं. एमपी हाईकोर्ट ने उनकी विवादित किताब के लिए एक्ट्रेस को नोटिस थमाते हुए जवाब मांगा है. दरअसल करीना कपूर ने गर्भावस्था को लेकर लिखी पुस्तक में बाइबिल शब्द का उपयोग किया था. जिस पर इसाई समुदाय ने आपत्ति जताते हुए याचिका दायक की थी.

MP HIGH COURT NOTICE KAREENA KAPOOR
MP हाई कोर्ट ने अभिनेत्री करीना कपूर से मांगा जवाब (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2024, 8:32 AM IST

Updated : May 11, 2024, 12:56 PM IST

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान से जवाब मांगा है. करीना कपूर खान ने अपनी गर्भावस्था को लेकर एक पुस्तक लिखी है, जिसके नाम में 'बाइबिल' शब्द का इस्तेमाल किया गया है. इसी शब्द के इस्तेमाल पर जबलपुर के क्रिस्टोफर एंथनी ने आपत्ति जताते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें कोर्ट ने करीना कपूर से जवाब मांगा है.

MP HIGH COURT NOTICE KAREENA KAPOOR
MP हाई कोर्ट ने अभिनेत्री करीना कपूर को भेजा नोटिस (ETV BHARAT)

प्रेगनेंसी की तुलना बाइबिल से करना गलत

दरअसल मामला करीना कपूर खान की पुस्तक से जुड़ा हुआ है. करीना कपूर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 'करीना कपूर खानस प्रेगनेंसी बाइबिल.' इस पुस्तक के नाम में जो बाइबिल शब्द का इस्तेमाल किया गया है उस पर जबलपुर के क्रिस्टोफर एंथोनी ने आपत्ति जताई है. क्रिस्टोफर एंथोनी का कहना है कि ''बाइबिल उनकी पवित्र पुस्तक है और करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी की तुलना बाइबिल से करना गलत है. इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.''

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हाईकोर्ट का करीना कपूर खान को नोटिस

क्रिस्टोफर एंथनी ने जबलपुर के एक थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उनका मामला दर्ज नहीं किया था. इसलिए क्रिस्टोफर एंथोनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्हें निचली अदालतों से इस मामले में सफलता नहीं मिला. इसलिए उन्होंने इस मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका कर्ता की बात सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मनी हिस्ट जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने इस मामले में करीना कपूर खान से जवाब मांगा है और उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है. वहीं इस मामले में यह पुस्तक जिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा बेची जा रही है उन्हें भी पार्टी बनाया गया है और उनसे भी जवाब मांगे गए हैं.

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान से जवाब मांगा है. करीना कपूर खान ने अपनी गर्भावस्था को लेकर एक पुस्तक लिखी है, जिसके नाम में 'बाइबिल' शब्द का इस्तेमाल किया गया है. इसी शब्द के इस्तेमाल पर जबलपुर के क्रिस्टोफर एंथनी ने आपत्ति जताते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें कोर्ट ने करीना कपूर से जवाब मांगा है.

MP HIGH COURT NOTICE KAREENA KAPOOR
MP हाई कोर्ट ने अभिनेत्री करीना कपूर को भेजा नोटिस (ETV BHARAT)

प्रेगनेंसी की तुलना बाइबिल से करना गलत

दरअसल मामला करीना कपूर खान की पुस्तक से जुड़ा हुआ है. करीना कपूर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 'करीना कपूर खानस प्रेगनेंसी बाइबिल.' इस पुस्तक के नाम में जो बाइबिल शब्द का इस्तेमाल किया गया है उस पर जबलपुर के क्रिस्टोफर एंथोनी ने आपत्ति जताई है. क्रिस्टोफर एंथोनी का कहना है कि ''बाइबिल उनकी पवित्र पुस्तक है और करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी की तुलना बाइबिल से करना गलत है. इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.''

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क्रिस्टोफर एंथनी ने जबलपुर के एक थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उनका मामला दर्ज नहीं किया था. इसलिए क्रिस्टोफर एंथोनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्हें निचली अदालतों से इस मामले में सफलता नहीं मिला. इसलिए उन्होंने इस मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका कर्ता की बात सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मनी हिस्ट जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने इस मामले में करीना कपूर खान से जवाब मांगा है और उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है. वहीं इस मामले में यह पुस्तक जिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा बेची जा रही है उन्हें भी पार्टी बनाया गया है और उनसे भी जवाब मांगे गए हैं.

Last Updated : May 11, 2024, 12:56 PM IST
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