जबलपुर: पानी की समुचित निकासी नहीं होने के कारण बारिश के मौसम में जबलपुर में कई कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो जाती हैं. इसी मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि, ''एक कॉलोनी नहीं पूरे शहर में जलभराव (ऐसी बाढ़ जिसमें चारों ओर जल ही जल दिखाई देता हो) की स्थिति बनी हुई है. कोर्ट ने नगर निगम को निर्देशित किया है कि ड्रेनेज सिस्टम में सुधार करें. साथ ही नाला निर्माण के संबंध में फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं.
जलभराव से परेशान लोगों ने दायर की याचिका
जबलपुर में पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण जलभराव होने से कई कॉलोनियां तालाब जैसे दिखाई देने लगती हैं. इसी समस्या से परेशान सैनिक सोसायटी स्थित वत्सला हिल्स के कई लोगों की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि पानी की निकासी नहीं होने के कारण बारिश के मौसम में घरों के अंदर पानी भर जाता है. इस दौरान कॉलोनी तालाब में तब्दील हो जाती है, जिसके कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. पानी की निकासी के नगर निगम ने नाला बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया था. नाला निर्माण की स्वीकृत भी प्रदान कर दी गई थी, लेकिन उसका निर्माण नहीं किया गया. इसी वजह ये याचिका दायर की गई है.
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हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिए ये निर्देश
इस याचिका की सुनवाई कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने की है. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान मंगलवार को शहर में निर्मित जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उक्त तल्ख टिप्पणी की है. युगलपीठ ने नगर निगम को निर्देशित किया है कि ड्रेनेज सिस्टम में सुधार किया जाए. इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की गई है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने पैरवी की.