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दमोह एसपी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर, हाईकोर्ट में गलत जानकारी पेश करने का आरोप - Contempt Petition Damoh SP

हाईकोर्ट में गलत जानकारी पेश करने का आरोप लगाते हुए दमोह एसपी के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर की गई है. याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कार्यालय की तरफ से आपत्ति व्यक्त की गई. याचिका पर अगली सुनवाई 17 सितम्बर होगी.

CONTEMPT PETITION DAMOH SP
दमोह एसपी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 8, 2024, 10:11 AM IST

जबलपुर: हाईकोर्ट में गलत जानकारी पेश करने का आरोप लगाते हुए दमोह पुलिस अधीक्षक के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर की गई है. याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कार्यालय की तरफ से आपत्ति जताई गई. हाईकोर्ट जस्टिस ए के सिंह की एकलपीठ ने इस संबंध में लिखित आवेदन पेश करने के आदेश जारी किये हैं. मिशन अस्पताल के संचालक डॉ अजय लाल का आरोप है कि एसपी ने उनके बारे में कोर्ट को गलत जानकारी दी.

मिशन अस्पताल के संचालक ने दायर की याचिका

मिशन अस्पताल के संचालक दमोह निवासी डॉ अजय लाल की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ दमोह पुलिस ने मानव तस्करी का प्रकरण दर्ज किया था. इसके अलावा अवैधानिक अडॉप्शन का मामला भी दर्ज किया था. हाईकोर्ट ने इसके पहले डॉ लाल को बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी. इस बीच दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी और महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा न्यायालय में गलत जानकारी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि डॉ अजय लाल विदेश चले गए हैं. जबकि वह देश में ही थे. उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की है. हाईकोर्ट के आदेश पर वह विगत 2 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे.

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17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, शशांक शेखर और सिद्धांत जैन ने एकलपीठ को बताया गया कि पुलिस अधीक्षक ने हाईकोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से झूठी जानकारी पेश की,जो अपराधिक अवमानना की श्रेणी में आती है. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किये. याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कार्यालय की तरफ से आपत्ति व्यक्त की गई. हाईकोर्ट जस्टिस ए के सिंह की एकलपीठ ने इस संबंध में लिखित आवेदन पेश करने के आदेश जारी किये हैं साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर को निर्धारित की है.

जबलपुर: हाईकोर्ट में गलत जानकारी पेश करने का आरोप लगाते हुए दमोह पुलिस अधीक्षक के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर की गई है. याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कार्यालय की तरफ से आपत्ति जताई गई. हाईकोर्ट जस्टिस ए के सिंह की एकलपीठ ने इस संबंध में लिखित आवेदन पेश करने के आदेश जारी किये हैं. मिशन अस्पताल के संचालक डॉ अजय लाल का आरोप है कि एसपी ने उनके बारे में कोर्ट को गलत जानकारी दी.

मिशन अस्पताल के संचालक ने दायर की याचिका

मिशन अस्पताल के संचालक दमोह निवासी डॉ अजय लाल की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ दमोह पुलिस ने मानव तस्करी का प्रकरण दर्ज किया था. इसके अलावा अवैधानिक अडॉप्शन का मामला भी दर्ज किया था. हाईकोर्ट ने इसके पहले डॉ लाल को बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी. इस बीच दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी और महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा न्यायालय में गलत जानकारी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि डॉ अजय लाल विदेश चले गए हैं. जबकि वह देश में ही थे. उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की है. हाईकोर्ट के आदेश पर वह विगत 2 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे.

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17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, शशांक शेखर और सिद्धांत जैन ने एकलपीठ को बताया गया कि पुलिस अधीक्षक ने हाईकोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से झूठी जानकारी पेश की,जो अपराधिक अवमानना की श्रेणी में आती है. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किये. याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कार्यालय की तरफ से आपत्ति व्यक्त की गई. हाईकोर्ट जस्टिस ए के सिंह की एकलपीठ ने इस संबंध में लिखित आवेदन पेश करने के आदेश जारी किये हैं साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर को निर्धारित की है.

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