जयपुर. प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग आदेश जारी किए है. राज्य सरकार के सभी विभागों के कार्यरत कर्मचारियों की अचल संपत्ति के विवरण 30 जनवरी 2025 से पहले भरना होगा. ऐसा नही करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति रूक जाएगी. कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों के राज्य कर्मचारियों को अपनी अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज पोर्टल पर IPR MODULE द्वारा आवश्यक रूप से भरे जाने के आदेश जारी किए हैं.
कार्मिक विभाग ने ये जारी किए निर्देश -
- प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा वर्ष 2024 (01 जनवरी 2025 की स्थिति में) का अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है. 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE बंद होने पर अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा जा सकेगा.
- इस आदेश के तहत राजसेवक द्वारा अपने अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने पर संबंधित प्रशासनिक विभाग की ओर से उनको विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी और वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जावेगा साथ ही पदोन्नति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी. यह निर्णय राज्य सरकार की ओर से नियंत्रित सभी बोडों, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं और उपक्रमों पर भी लागू है.
- सभी राजसेवकों को SSO-ID से राजकाज पोर्टल पर Online IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से 0141-292 (2281) (1149) (1856) एव (1304) पर सम्पर्क कर सकते हैं.
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अधिकारियों की जिम्मेदारी तय : कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि आदेश के अनुसार सभी अपने अधीन कार्यरत समस्त राजसेवकों और बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं के साथ उपक्रमों में कार्यरत राजसेवकों को अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन समय सीमा में भरवाएं. अगर निर्धारित समय सीमा में कर्मचारी अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता है तो उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा. इस आदेश का असर प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा.