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वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना कल से होगा अनिवार्य - high security number plate

जिन वाहनों पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, वो सावधान हो जाएं, उन्हें एक मई से जुर्माना देना पड़ सकता है. परिवहन विभाग ने राजस्थान में एक मई से वाहनों में हाई हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है.

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वाहनों पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 30, 2024, 1:03 PM IST

करौली. जिले में बुधवार यानि एक मई से वाहनों पर हाई सिक्यारिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा जुर्माना देना होगा. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग बुधवार से विशेष अभियान चलाएगा.

जिला परिवहन अधिकारी महावीर प्रसाद पंचोली ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहन जिन पर एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी है. उन्हें 31 मार्च तक नंबर प्लेट लगवाने के लिए कहा गया था, लेकिन अधिकांश पुराने वाहनों पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी. विभाग की ओर से एसआईएएम पोर्टल के माध्यम से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

देखें: 'हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट' लागू करने का समय 3 महीने बढ़ाया गया

5 हजार रुपए तक लगेगा जुर्माना: उन्होंने कहा कि यदि किसी व्हीकल ऑनर ने निर्धारित समय में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का कार्य पूरा नहीं किया तो जुर्माना लगाया जाएगा. यह जुर्माना दोपहिया, तीन पहिया और ट्रैक्टर पर 2 हजार रुपए तक और बस, ट्रक व बड़े वाहनों पर 5 हजार रुपए तक का होगा. उन्होंने बताया कि अपराधियों पर नकेल कसने और चोरियों पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने यह कदम उठाया है.

चोरी की घटनाओं में आएगी कमी: जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि अप्रैल 2019 से पहले लगी हुई नंबर प्लेटों में छेड़छाड़ करना बहुत आसान है. प्राय: यह देखा गया है कि अपराधी जुर्म करने से पहले गाड़ी का नंबर प्लेट हटा देते हैं या बदल देते हैं, लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद ऐसा करना नामुमकिन हो जाएगा. जहां-जहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है, वहां—वहां वाहन चोरी में घटनाओं में कमी आई है. इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले भी आसानी से पकड़ में आएंगे.

ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन: उन्होंने बताया कि नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिकों को एसआईएएम पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा. इसके बाद वाहन की डिटेल भरनी होगी. जिस कंपनी का वाहन होगा, उसका चयन करना होगा. क्लिक करने पर शहर और डीलर्स का नाम चयन करना होगा. चयन करन पर नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन तारीख और फीस भरने के बाद स्लिप लेनी होगी. निर्धारित तारीख को संबंधित डीलर के यहां जाकर प्लेट लगवानी होगी.

करौली. जिले में बुधवार यानि एक मई से वाहनों पर हाई सिक्यारिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा जुर्माना देना होगा. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग बुधवार से विशेष अभियान चलाएगा.

जिला परिवहन अधिकारी महावीर प्रसाद पंचोली ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहन जिन पर एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी है. उन्हें 31 मार्च तक नंबर प्लेट लगवाने के लिए कहा गया था, लेकिन अधिकांश पुराने वाहनों पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी. विभाग की ओर से एसआईएएम पोर्टल के माध्यम से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

देखें: 'हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट' लागू करने का समय 3 महीने बढ़ाया गया

5 हजार रुपए तक लगेगा जुर्माना: उन्होंने कहा कि यदि किसी व्हीकल ऑनर ने निर्धारित समय में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का कार्य पूरा नहीं किया तो जुर्माना लगाया जाएगा. यह जुर्माना दोपहिया, तीन पहिया और ट्रैक्टर पर 2 हजार रुपए तक और बस, ट्रक व बड़े वाहनों पर 5 हजार रुपए तक का होगा. उन्होंने बताया कि अपराधियों पर नकेल कसने और चोरियों पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने यह कदम उठाया है.

चोरी की घटनाओं में आएगी कमी: जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि अप्रैल 2019 से पहले लगी हुई नंबर प्लेटों में छेड़छाड़ करना बहुत आसान है. प्राय: यह देखा गया है कि अपराधी जुर्म करने से पहले गाड़ी का नंबर प्लेट हटा देते हैं या बदल देते हैं, लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद ऐसा करना नामुमकिन हो जाएगा. जहां-जहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है, वहां—वहां वाहन चोरी में घटनाओं में कमी आई है. इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले भी आसानी से पकड़ में आएंगे.

ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन: उन्होंने बताया कि नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिकों को एसआईएएम पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा. इसके बाद वाहन की डिटेल भरनी होगी. जिस कंपनी का वाहन होगा, उसका चयन करना होगा. क्लिक करने पर शहर और डीलर्स का नाम चयन करना होगा. चयन करन पर नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन तारीख और फीस भरने के बाद स्लिप लेनी होगी. निर्धारित तारीख को संबंधित डीलर के यहां जाकर प्लेट लगवानी होगी.

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