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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, शादी का झांसा देकर गांव ले गया था आरोपी - Devilish act with minor

नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को इंदौर जिला कोर्ट ने 20 साल की सख्त सजा से दंडित किया है. कोर्ट आकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ बयान दिए, जिसके आधार पर आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है.

DEVILISH ACT WITH MINOR
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 2, 2024, 10:46 PM IST

इंदौर : जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रश्मि वॉल्टर ने थाना एरोड्रम के अपराध में आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है. आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4, में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 366 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ कुल 5500 रु के अर्थदंड से दंडित किया गया है. इस प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पीड़िता के पिता ने 23.07.2022 को थाना एरोड्रम पर आकर पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. इसके बाद पीड़िता के मिलने पर उसके बयान लिए गए, जिसमें उसने बताया कि उसके मकान में लगभग तीन महीने पहले आरोपी विशेंद्र अपने माता-पिता के साथ रहने आया था, जो फल का ठेला लगाता था. घर में रहने के दौरान उसकी आरोपी से सामान्य बातचीत होती थी. दिनांक 23.07.2022 को दोपहर लगभग 2.30 बजे पीड़िता उसके घर सामान लेने जा रही थी तो आरोपी उसके घर के बाहर खड़ा मिला और फिर शादी का झांसा देकर उसे अपने गांव ले गया.

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शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

आरोपी के माता पिता ने भी पीड़िता से कहा कि जल्द ही दोनों की शादी करवा देंगे. इसके बाद आरोपी ने उसके गांव के घर में पीड़िता के साथ गलत हरकतें की और उसके मना करने के बावजूद उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता के कथन के आधार आरोपी के खिलाफ धारा 366ए 376(3), 109, 34 एवं पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. जिस पर से आरोपी को सख्त सजा से कोर्ट ने दंडित किया है.

इंदौर : जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रश्मि वॉल्टर ने थाना एरोड्रम के अपराध में आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है. आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4, में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 366 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ कुल 5500 रु के अर्थदंड से दंडित किया गया है. इस प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पीड़िता के पिता ने 23.07.2022 को थाना एरोड्रम पर आकर पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. इसके बाद पीड़िता के मिलने पर उसके बयान लिए गए, जिसमें उसने बताया कि उसके मकान में लगभग तीन महीने पहले आरोपी विशेंद्र अपने माता-पिता के साथ रहने आया था, जो फल का ठेला लगाता था. घर में रहने के दौरान उसकी आरोपी से सामान्य बातचीत होती थी. दिनांक 23.07.2022 को दोपहर लगभग 2.30 बजे पीड़िता उसके घर सामान लेने जा रही थी तो आरोपी उसके घर के बाहर खड़ा मिला और फिर शादी का झांसा देकर उसे अपने गांव ले गया.

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