जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने शहर के चर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को आरोप पत्र पेश करने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है. अदालत ने यह आदेश एनआईए की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिया.
अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने हत्याकांड के षड्यंत्र में अन्य लोगों की भागीदारी होने का शक जताया है और उस पर जांच की जा रही है. इसके अलावा वैज्ञानिक तौर पर भी साक्ष्य एकत्रित करने हैं और उनका अनुसंधान किया जाना है. ऐसे में अपराध की प्रकृति को देखते हुए विधिक प्रावधानों के अनुसार एनआईए को 90 दिन का अतिरिक्त समय देना न्यायोचित होगा.
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एनआईए ने कोर्ट में अर्जी दायर कर इस केस में अनुसंधान पेंडिंग रहने का हवाला देते हुए कोर्ट से चालान पेश करने के लिए और समय देने का आग्रह किया था. गौरतलब है कि श्याम नगर थाना इलाके में 5 दिसंबर 2023 को गोगामेड़ी और नवीन शेखावत की हत्या हुई थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी शूटर नितिन फौजी, रोहित राठौड़, उधम सिंह, भवानी, राहुल, रामवीर व पूजा सैनी को गिरफ्तार किया था, जबकि रोहित गोदारा, विरेन्द्र चारण, महेन्द्र मेघवाल सहित अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं. मामले में पहले पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन बाद में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश से 11 दिसंबर को एनआईए ने एफआईआर दर्ज की थी.