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'ईडी को दी जाए दस्तावेजों की सॉफ्ट प्रति..'दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट का निर्देश

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई की. विशेष न्यायाधीश ने ईडी को महत्वपूर्ण आदेश दिया.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 3 hours ago

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. विशेष जज कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आदेश दिया है कि वह मामले में गिरफ्तार आरोपियों को संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट प्रति उपलब्ध कराए. यह आदेश कोर्ट की आगामी सुनवाई 4 नवंबर से पहले जारी किया गया है, जिससे आरोपियों के वकील उचित तैयारी कर सकें.

वकीलों के रुख को लेकर अदालत की नाराजगी: सुनवाई के दौरान अदालत की नाराजगी वकीलों के रुख को लेकर स्पष्ट रूप से देखी गई. जब पूछा गया कि दस्तावेजों की जांच के लिए उन्हें कितना समय चाहिए, तो कुछ वकीलों ने समय की मांग में 200 घंटे तक का दावा किया. जज कावेरी बावेजा ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि 24 वर्षों के अनुभव में उन्हें इस तरह का अनुमान पहले कभी नहीं सुनने को मिला.

आरोपियों के वकीलों ने जताई आपत्ति: इसके अलावा सुनवाई में आरोपियों के वकीलों ने ईडी द्वारा दिए गए दस्तावेजों के परीक्षण के लिए तय स्थल पर आपत्ति जताई. ईडी ने दस्तावेजों की जांच के लिए एक नई जगह की पेशकश की, जिसमें बेहतर सुविधाएं जैसे नए फर्नीचर और एयर कंडीशनर शामिल थे. लेकिन आरोपियों के वकीलों ने नवस्थल को लेकर चिंता जताई, यह कहते हुए कि वहां की स्थिति असुविधाजनक है और उनके काम को प्रभावित कर सकती है.

ईडी, जो पहले एक निश्चित स्थान पर दस्तावेजों की जांच के लिए सुविधाएं दे रही थी, ने अदालत को नए स्थान का वीडियो दिखाकर उसकी संसाधनों के बारे में जानकारी दी. इस पर कोर्ट ने वकीलों को मौका दिया कि वे नई जगह का अवलोकन कर सकें और वहां की सुविधाओं के बारे में सुझाव दे सकें.

यह भी पढ़ें- दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल, सिसोदिया कोर्ट में पेश

यह महत्वपूर्ण मामला तब से चर्चा में है जब 10 जुलाई को अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस चार्जशीट में कई प्रमुख नेताओं को आरोपी बनाया गया है. जिसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता भी शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि इन सभी नेताओं को विभिन्न वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जमानत मिली है.

ईडी द्वारा की गई कार्रवाइयों में, अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था. इसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत भी दी गई थी. मनीष सिसोदिया, जो पहले सीबीआई द्वारा गिरफ्तार हुए थे, को बाद में ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल से हिरासत में लिया.

यह भी पढ़ें- मनीष सिसोदिया बोले- जेल से मैं भी बाहर हूं और केजरीवाल भी, BJP ने शराब घोटाले की मनोहर कहानी रची

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. विशेष जज कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आदेश दिया है कि वह मामले में गिरफ्तार आरोपियों को संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट प्रति उपलब्ध कराए. यह आदेश कोर्ट की आगामी सुनवाई 4 नवंबर से पहले जारी किया गया है, जिससे आरोपियों के वकील उचित तैयारी कर सकें.

वकीलों के रुख को लेकर अदालत की नाराजगी: सुनवाई के दौरान अदालत की नाराजगी वकीलों के रुख को लेकर स्पष्ट रूप से देखी गई. जब पूछा गया कि दस्तावेजों की जांच के लिए उन्हें कितना समय चाहिए, तो कुछ वकीलों ने समय की मांग में 200 घंटे तक का दावा किया. जज कावेरी बावेजा ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि 24 वर्षों के अनुभव में उन्हें इस तरह का अनुमान पहले कभी नहीं सुनने को मिला.

आरोपियों के वकीलों ने जताई आपत्ति: इसके अलावा सुनवाई में आरोपियों के वकीलों ने ईडी द्वारा दिए गए दस्तावेजों के परीक्षण के लिए तय स्थल पर आपत्ति जताई. ईडी ने दस्तावेजों की जांच के लिए एक नई जगह की पेशकश की, जिसमें बेहतर सुविधाएं जैसे नए फर्नीचर और एयर कंडीशनर शामिल थे. लेकिन आरोपियों के वकीलों ने नवस्थल को लेकर चिंता जताई, यह कहते हुए कि वहां की स्थिति असुविधाजनक है और उनके काम को प्रभावित कर सकती है.

ईडी, जो पहले एक निश्चित स्थान पर दस्तावेजों की जांच के लिए सुविधाएं दे रही थी, ने अदालत को नए स्थान का वीडियो दिखाकर उसकी संसाधनों के बारे में जानकारी दी. इस पर कोर्ट ने वकीलों को मौका दिया कि वे नई जगह का अवलोकन कर सकें और वहां की सुविधाओं के बारे में सुझाव दे सकें.

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यह महत्वपूर्ण मामला तब से चर्चा में है जब 10 जुलाई को अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस चार्जशीट में कई प्रमुख नेताओं को आरोपी बनाया गया है. जिसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता भी शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि इन सभी नेताओं को विभिन्न वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जमानत मिली है.

ईडी द्वारा की गई कार्रवाइयों में, अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था. इसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत भी दी गई थी. मनीष सिसोदिया, जो पहले सीबीआई द्वारा गिरफ्तार हुए थे, को बाद में ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल से हिरासत में लिया.

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