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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले यह खबर जरूर पढ़ें, इस टिप्स को करें फॉलो तो नहीं होगी समस्या - Income Tax Return

ITR FILE : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ गया है. ऐसे में हर कोई वेतन भोगी इस काम में जुट गए हैं. जुर्माना से बचने के लिए समय से फाइल करना जरूरी है. इसमें कई तरह की समस्या आती है जिससे बचने के लिए टिप्स की जरूरत है. पढ़ें पूरी खबर.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 5, 2024, 9:45 AM IST

पटनाः इनकम टैक्स रिटर्न 2023-24 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. कोई भी वेतनभोगी आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक टैक्स स्लैब में आते हैं तो 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर जरूर फाइल कर लें. वित्तीय वर्ष 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए मात्र 26 दिन बचे हैं. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है.

Form-16 जरूरीः टैक्स पेयर 31 जुलाई से पहले ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर जुर्माना से बच सकते हैं. ITR जमा करने की प्रक्रिया को इनकम टैक्स फाइलिंग कहा जाता है. कोई भी टैक्सपेयर इनकम टैक्स विभाग के ई-पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ITR फाइल कर सकता है. ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट Form-16 होता है. बिना इसके रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है.

सतर्क जरूरीः हालांकि टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करते समय काफी सतर्क होकर फॉर्म भरना चाहिए है. अगर आपकी कुल कमाई (2.5 लाख रुपये से अधिक) टैक्स के दायरे में आती है तो उसे ITR फाइल करना होता है. कितनी इनकम होने पर कितना टैक्स आपको भरना होगा ये आपकी उम्र और इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी टैक्स रेजिम चुनी है.

जरूरी दस्तावेजः इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए हैं. इसमें पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, बैंकों या पोस्ट ऑफिस से ब्याज सर्टिफिकेट, टैक्स-बचत निवेशों का प्रमाण, फॉर्म 16 ( नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए), सैलरी स्लिप, टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16A/16B/16C की जरूरत होती है.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ETV Bharat)

एक्सपर्ट की रायः चार्टेड अकाउंटेंट राजीव रंजन का कहना है कि इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को फॉर्म-16 में दी गई टीडीएस डेटा को चेक करना चाहिए. कंपनी द्वारा कर्मचारी की सैलरी से कई तरह के टैक्स काटे जाते हैं. पूरे साल में कंपनी ने कर्मचारी की सैलरी से कितना टैक्स या टीडीएस काटा है इसकी जानकारी फॉर्म-16 में होती है. फॉर्म-16 में मौजूद टीडीएस डेटा को फॉर्म 26-AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) से चेक करना चाहिए।

"दोनों फॉर्मकी डिटेल्स मैच होनी चाहिए. अगर यह मैच नहीं होता है तो नौकरी पेशा लोगों को रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए. अगर गलत जानकारी के साथ आईटीआर फाइल करते हैं तो रिटर्न के डिफेक्टिव होने का खतरा रहता है. अगर टैक्स देने वाला व्यक्ति नौकरी बदला है तो उसे अपनी कंपनी से फॉर्म-16 जरूर लेना चाहिए." - राजीव रंजन, सीए

खुद से RTI कैसे फाइल करें

  • स्टेप 1- इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होता है.
  • स्टेप 2- इसके बाद अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होता है. लॉगइन के बाद आपने दो ऑप्शन मिलेगा 1 असेसमेंट ईयर और 2 फाइनेंशियल ईयर. इसके बाद अगर वित्त वर्ष 2024 के लिए आईटीआर फाइल करना है तो फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन चुनें.
  • स्टेप 3- इसके बाद उसमें कई विकल्प खुलेगा. इसमें आपको Individual सेलेक्ट करना है.
  • स्टेप 4- इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा. आईटीआर फॉर्म 1 से 4 तक इंडिविजुअल के लिए होते हैं. टैक्सपेयर को जिस फॉर्म की जरूरत होती है उसे सेलेक्ट करना होगा.
  • स्टेप 5- इसके बाद अनेक विकल्प स्क्रीन पर खुलता है. इसमें बेसिक छूट, टैक्सेबल इनकम के जानकारी को फील करना होता है.
  • स्टेप 6- इसके बाद टैक्सपेयर को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करना होगा है. जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, जन्मतिथि जैसी जानकारी होगी है.
  • स्टेप 7- इसके बाद अपनी इनकम, टैक्स और कटौती के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी.
  • स्टेप 8- इसके बाद आपका आईटीआर कंफर्म करना होगा है. अगर टैक्स स्लैब के ऊपर कोई बकाया रकम बचता है तो राशि का भुगतान करना पड़ता है.

यह भी पढ़ेंः प्रॉपर्टी टैक्स में छूट लेने का आज आखिरी मौका, पटना नगर निगम ने निकाला प्लान, यहां से करें भुगतान - PMC Property Tax

पटनाः इनकम टैक्स रिटर्न 2023-24 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. कोई भी वेतनभोगी आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक टैक्स स्लैब में आते हैं तो 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर जरूर फाइल कर लें. वित्तीय वर्ष 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए मात्र 26 दिन बचे हैं. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है.

Form-16 जरूरीः टैक्स पेयर 31 जुलाई से पहले ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर जुर्माना से बच सकते हैं. ITR जमा करने की प्रक्रिया को इनकम टैक्स फाइलिंग कहा जाता है. कोई भी टैक्सपेयर इनकम टैक्स विभाग के ई-पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ITR फाइल कर सकता है. ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट Form-16 होता है. बिना इसके रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है.

सतर्क जरूरीः हालांकि टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करते समय काफी सतर्क होकर फॉर्म भरना चाहिए है. अगर आपकी कुल कमाई (2.5 लाख रुपये से अधिक) टैक्स के दायरे में आती है तो उसे ITR फाइल करना होता है. कितनी इनकम होने पर कितना टैक्स आपको भरना होगा ये आपकी उम्र और इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी टैक्स रेजिम चुनी है.

जरूरी दस्तावेजः इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए हैं. इसमें पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, बैंकों या पोस्ट ऑफिस से ब्याज सर्टिफिकेट, टैक्स-बचत निवेशों का प्रमाण, फॉर्म 16 ( नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए), सैलरी स्लिप, टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16A/16B/16C की जरूरत होती है.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ETV Bharat)

एक्सपर्ट की रायः चार्टेड अकाउंटेंट राजीव रंजन का कहना है कि इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को फॉर्म-16 में दी गई टीडीएस डेटा को चेक करना चाहिए. कंपनी द्वारा कर्मचारी की सैलरी से कई तरह के टैक्स काटे जाते हैं. पूरे साल में कंपनी ने कर्मचारी की सैलरी से कितना टैक्स या टीडीएस काटा है इसकी जानकारी फॉर्म-16 में होती है. फॉर्म-16 में मौजूद टीडीएस डेटा को फॉर्म 26-AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) से चेक करना चाहिए।

"दोनों फॉर्मकी डिटेल्स मैच होनी चाहिए. अगर यह मैच नहीं होता है तो नौकरी पेशा लोगों को रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए. अगर गलत जानकारी के साथ आईटीआर फाइल करते हैं तो रिटर्न के डिफेक्टिव होने का खतरा रहता है. अगर टैक्स देने वाला व्यक्ति नौकरी बदला है तो उसे अपनी कंपनी से फॉर्म-16 जरूर लेना चाहिए." - राजीव रंजन, सीए

खुद से RTI कैसे फाइल करें

  • स्टेप 1- इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होता है.
  • स्टेप 2- इसके बाद अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होता है. लॉगइन के बाद आपने दो ऑप्शन मिलेगा 1 असेसमेंट ईयर और 2 फाइनेंशियल ईयर. इसके बाद अगर वित्त वर्ष 2024 के लिए आईटीआर फाइल करना है तो फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन चुनें.
  • स्टेप 3- इसके बाद उसमें कई विकल्प खुलेगा. इसमें आपको Individual सेलेक्ट करना है.
  • स्टेप 4- इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा. आईटीआर फॉर्म 1 से 4 तक इंडिविजुअल के लिए होते हैं. टैक्सपेयर को जिस फॉर्म की जरूरत होती है उसे सेलेक्ट करना होगा.
  • स्टेप 5- इसके बाद अनेक विकल्प स्क्रीन पर खुलता है. इसमें बेसिक छूट, टैक्सेबल इनकम के जानकारी को फील करना होता है.
  • स्टेप 6- इसके बाद टैक्सपेयर को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करना होगा है. जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, जन्मतिथि जैसी जानकारी होगी है.
  • स्टेप 7- इसके बाद अपनी इनकम, टैक्स और कटौती के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी.
  • स्टेप 8- इसके बाद आपका आईटीआर कंफर्म करना होगा है. अगर टैक्स स्लैब के ऊपर कोई बकाया रकम बचता है तो राशि का भुगतान करना पड़ता है.

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