नई दिल्ली/नोएडा: एल्विश यादव ने जिस रफ्तार से लोकप्रियता और कामयाबी पायी, अब उसी रफ्तार से उसक करियर का ग्राफ अर्स से फर्श पर जाता नजर आ रहा है. रविवार को एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने, नशे के लिए सांप का जहर इस्तेमाल करने के मामले में गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वहीं जेल में उसकी रात करवट बदलते हुए गुजरी. उसे क्वॉरेंटाइन बैरक में जमीन पर सोना पड़ा. जेल प्रशासन के अनुसार उसे नियमानुसार तीन कंबल दिए गए. इस दौरान वह काफी बेचैन भी दिखा. हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से उससे स्वास्थ्य संबंधित समस्या के बारे में पूछ गया, लेकिन उसने कोई अपनी बीमारी नहीं बताई है.
धारा 27 -ए एल्विश को पड़ सकती है भारी: एनडीपीएस की धारा 27-ए, एल्विश यादव को सबसे अधिक परेशान कर सकती है. एनडीपीएस एक्ट लगने के बाद उसे जेल भेजना पुलिस के लिए आसान हो गया है. कानून के जानकारों के अनुसार, सांपों के जहर सप्लाई करने और विष का कारोबार करने के आरोप में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कई धाराएं बढ़ाई हैं.
जेल के बाहर परिजनों और समर्थकों की भीड़: जेल के बाहर एल्विश के समर्थक और परिजन उससे मिलने के लिए पर्ची बनवाते दिखाई दिए. सोमवार सुबह से ही एल्विश के परिवार के लोग और उसके समर्थक उससे मिलने के लिए लुक्सर जेल पहुंच गए. जेल प्रशासन के अनुसार, शुरुआती दिनों में बंदी को क्वारेंटाइन में रखा जाता है. उसके बाद उसकी सुरक्षा और उसके अपराध को ध्यान में रखते हुए रेगुलर बैरक में भेजा जाता है.
सुबह केवल चाय और रात में लिया थोड़ा भोजन: जनपद गौतम बुद्ध नगर की लुक्सर स्थित जेल के सुपरिंटेंडेंट अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि एल्विश यादव को रात के समय खाना दिया गया था. हालांकि उसने पूरा खाना नहीं खाया. उनके अनुसार, सोमवार सुबह उसे नियमानुसार चाय, नाश्ता उपलब्ध करवाया गया. इस दौरान वह काफी मायूस दिखा.
जमानत की कोशिश में जुटे वकील: एल्विश की जमानत के लिए भी उसके अधिवक्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है. चर्चा है कि आज या कल उसकी जमानत की अर्जी कोर्ट में डाली जाएगी. बता दें कि एल्विश यादव सहित छह लोगों के खिलाफ कोतवाली सेक्टर 49 में पीपुल्स फॉर एनिमल संस्थान के पदाधिकारी गौरव गुप्ता ने सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद इस मामले में पुलिस ने चार सपेरे और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया था. मामले की जांच थाना सेक्टर 20 पुलिस कर रही है.
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NDPS के तहत 20 साल तक की सजा संभव: एल्विश यादव पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (1985) और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट (1972) लगाया गया है. NDPS एक्ट नशीले पदार्थ जैसे अफीम, चरस, हेरोइन, एलएसडी, आदि खरीदने, बेचने, सेवन करने या बनाने पर लगाया जाता है. एल्विश पर सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप है. इन धाराओं के तहत अगर एल्विश यादव दोषी पाया जाता है तो, उसे 20 साल तक की सजा हो सकती है. इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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