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पार्षदों के विशेष बैठक बुलाने के आग्रह पर DC हमीरपुर ने नहीं की कार्रवाई, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - HIMACHAL HC ON DC HAMIRPUR

नगर परिषद हमीरपुर के पार्षदों द्वारा विशेष बैठक बुलाने के आग्रह पर डीसी ने कार्रवाई नहीं की. हाईकोर्ट ने 11 नवंबर तक जवाब मांगा है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Nov 5, 2024, 11:59 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर परिषद हमीरपुर के पार्षदों द्वारा विशेष बैठक बुलाए जाने के मामले पर राज्य सरकार से सवाल किया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि नगर परिषद हमीरपुर के 8 पार्षदों द्वारा परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए लिखे पत्र पर डीसी हमीरपुर ने क्या कार्रवाई की है? कोर्ट ने सरकार को इस बाबत जरूरी हिदायत कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए.

11 नवंबर को कोर्ट में पेश करनी होगी हिदायत

न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि 11 नवंबर को उपरोक्त हिदायत कोर्ट में पेश न करने की सूरत में डीसी हमीरपुर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा. मामले के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के 8 पार्षदों ने डीसी हमीरपुर को पत्र लिख कर नगर परिषद हमीरपुर की विशेष बैठक बुलाने का आग्रह किया था. 30 जुलाई को लिखे पत्र में पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाने को कहा था.

DC के कार्रवाई न करने पर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

पार्षदों के लिखे इस पत्र पर डीसी हमीरपुर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रार्थी विनय कुमार सहित सुदेश आनंद, डिंपल बाला, वकील सिंह, संदीप कुमार, पुष्पा शर्मा और सुशील कुमार ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की. प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पार्षदों के पत्र पर डीसी हमीरपुर की कार्रवाई से अवगत करवाने के आदेश दिए हैं. मामले पर सुनवाई 11 नवंबर को तय की गई है.

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर परिषद हमीरपुर के पार्षदों द्वारा विशेष बैठक बुलाए जाने के मामले पर राज्य सरकार से सवाल किया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि नगर परिषद हमीरपुर के 8 पार्षदों द्वारा परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए लिखे पत्र पर डीसी हमीरपुर ने क्या कार्रवाई की है? कोर्ट ने सरकार को इस बाबत जरूरी हिदायत कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए.

11 नवंबर को कोर्ट में पेश करनी होगी हिदायत

न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि 11 नवंबर को उपरोक्त हिदायत कोर्ट में पेश न करने की सूरत में डीसी हमीरपुर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा. मामले के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के 8 पार्षदों ने डीसी हमीरपुर को पत्र लिख कर नगर परिषद हमीरपुर की विशेष बैठक बुलाने का आग्रह किया था. 30 जुलाई को लिखे पत्र में पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाने को कहा था.

DC के कार्रवाई न करने पर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

पार्षदों के लिखे इस पत्र पर डीसी हमीरपुर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रार्थी विनय कुमार सहित सुदेश आनंद, डिंपल बाला, वकील सिंह, संदीप कुमार, पुष्पा शर्मा और सुशील कुमार ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की. प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पार्षदों के पत्र पर डीसी हमीरपुर की कार्रवाई से अवगत करवाने के आदेश दिए हैं. मामले पर सुनवाई 11 नवंबर को तय की गई है.

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