लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां की जा रही हैं. वहीं, क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी अब मनाली का रुख कर रहे हैं. वहीं, अटल टनल रोहतांग के जरिए सैलानी लाहौल घाटी भी पहुंच रहे हैं. ऐसे में सैलानियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इसके लिए प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन कुल्लू और लाहौल-स्पीति को निर्देश जारी किए हैं.
अटल-टनल के दोनों पोर्टल पर शौचालय बनाने के निर्देश
हाईकोर्ट ने साफ तौर पर जिला प्रशासन कुल्लू और लाहौल-स्पीति को निर्देश दिए हैं कि अटल टनल के दोनों पोर्टल पर शौचालय की व्यवस्था की जाए और यहां पर सफाई कर्मचारी समेत अन्य कर्मचारियों के फोन नंबर भी दर्शाए जाएं, ताकि यहां पर सैलानियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े. हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि वो उत्तर पोर्टल अटल सुरंग, जंक्शन, कोकसर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सिस्सू और एसएडीए केलांग में संबंधित शौचालय के बाहर सफाई कर्मचारियों के नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश जारी करें. हिमाचल हाईकोर्ट ने उक्त शौचालयों के बाहर शिकायत संख्या के साथ-साथ वो दूरभाष नंबर प्रदर्शित करने के आदेश भी दिए गए, ताकि उस नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सके.
डीसी लाहौल-स्पीति को कोर्ट के आदेश
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने डीसी लाहौल-स्पीति को यह बताने का आदेश भी दिया कि मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर को बिजली क्यों नहीं दी जा रही है? कोर्ट कहा कि इन सेंटरों को जनरेटर के लिए एसएडीए द्वारा नौ लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है. जो निश्चित रूप से प्रदूषण का ही कारण बनने जा रही है.
कोर्ट ने सरकार से मांगी ये जानकारी
गौरतलब है कि अटल-टनल के पास गंदगी रोकने के लिए सरकार ने स्वयं एक कमेटी का गठन किया है. कोर्ट ने अटल टनल के आसपास गंदगी को रोकने के लिए बनाए गए अथवा बनाए जाने वाले प्रावधानों की जानकारी मांगी थी. इसमें चेतावनी बोर्ड, डस्टबिन, पुरुषों व महिलाओं के लिए शौचालय और क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे उपाय शामिल हैं.