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दिलजीत के शो पर रोक लगाने की याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई, शर्तों के साथ कॉन्सर्ट को दी मंजूरी - DALJEET DOSANJH CONCERT

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के मामले में एडवोकेट रणजीत सिंह की दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है.

DALJEET DOSANJH CONCERT
दिलजीत कॉन्सर्ट पर हाईकोर्ट सुनवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Dec 13, 2024, 4:42 PM IST

चंडीगढ़: दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ शो को हरी झंडी दे दी है. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया है कि वे ट्रैफिक मैनेजमेंट और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. शो के दौरान साउंड पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए और शो के बाउंड्री तक सिर्फ 75 डेसिबल से ज्यादा आवाज न हो. अगर इससे ज्यादा आवाज हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाए.

18 को फिर से सुनवाई करेगा हाईकोर्ट : शो के बाद 18 दिसंबर को अब हाईकोर्ट फिर याचिका पर सुनवाई करेगा. कल का शो आयोजित होने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को अब हाईकोर्ट 18 दिसंबर को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताना होगा कि इस शो के दौरान सभी नियमों का पालन किया गया है.

क्या कहा गया था याचिका में : याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि सेक्टर 34 चंडीगढ़ के सेंटर में है और अगर वहां यह कॉन्सर्ट करवाया गया तो वहां आस पास रहने वाले लोगों और दुकानदारों को काफी परेशानी हो सकती है. लिहाजा इस कॉन्सर्ट को करवाने से पहले चंडीगढ़ प्रशासन को योजनाबद्ध ट्रैफिक मैनेजमेंट, भीड़ कैसे नियंत्रित की जाए और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा उपायों की एक डिटेल रिपोर्ट मांगी जाए. और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक इस कार्यक्रम पर रोक लगाने के आदेश दिए जाएं.

शहर से बाहर कॉन्सर्ट की जगह बनानी चाहिए : याचिकाकर्ता ने साथ ही मांग की थी कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए शहर से अलग ऐसी जगह तय की जाए, जहां शहर के लोगों को परेशानी न आए. याचिका में चंडीगढ़ प्रशासन, डीजीपी, नगर निगम, इवेंट कम्पनियों को प्रतिवादी बनाया गया है. जिस पर हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की.

इसे भी पढ़ें : Diljit Dosanjh Chandigarh Concert: दिलजीत दोसांझ को दी गई हिदायत, दारू वाले गाने ना बजे, बच्चों को स्टेज पर ना बुलाएं

चंडीगढ़: दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ शो को हरी झंडी दे दी है. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया है कि वे ट्रैफिक मैनेजमेंट और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. शो के दौरान साउंड पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए और शो के बाउंड्री तक सिर्फ 75 डेसिबल से ज्यादा आवाज न हो. अगर इससे ज्यादा आवाज हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाए.

18 को फिर से सुनवाई करेगा हाईकोर्ट : शो के बाद 18 दिसंबर को अब हाईकोर्ट फिर याचिका पर सुनवाई करेगा. कल का शो आयोजित होने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को अब हाईकोर्ट 18 दिसंबर को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताना होगा कि इस शो के दौरान सभी नियमों का पालन किया गया है.

क्या कहा गया था याचिका में : याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि सेक्टर 34 चंडीगढ़ के सेंटर में है और अगर वहां यह कॉन्सर्ट करवाया गया तो वहां आस पास रहने वाले लोगों और दुकानदारों को काफी परेशानी हो सकती है. लिहाजा इस कॉन्सर्ट को करवाने से पहले चंडीगढ़ प्रशासन को योजनाबद्ध ट्रैफिक मैनेजमेंट, भीड़ कैसे नियंत्रित की जाए और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा उपायों की एक डिटेल रिपोर्ट मांगी जाए. और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक इस कार्यक्रम पर रोक लगाने के आदेश दिए जाएं.

शहर से बाहर कॉन्सर्ट की जगह बनानी चाहिए : याचिकाकर्ता ने साथ ही मांग की थी कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए शहर से अलग ऐसी जगह तय की जाए, जहां शहर के लोगों को परेशानी न आए. याचिका में चंडीगढ़ प्रशासन, डीजीपी, नगर निगम, इवेंट कम्पनियों को प्रतिवादी बनाया गया है. जिस पर हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की.

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