ETV Bharat / state

रेप के आरोपी ट्यूटर को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, कहा- ब्लैकमेल करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं - tutor rape case

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी होम ट्यूटर को 50 हजार रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को ब्लैकमेल करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं है.

कोर्ट ने पाया कि आरोपी और पीड़िता आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना रहे थे.
कोर्ट ने पाया कि आरोपी और पीड़िता आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना रहे थे. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 8, 2024, 10:09 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के मामले के आरोपी होम ट्यूटर को अग्रिम जमानत दे दी. सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता ने कहा कि आरोपी ने जांच में पूरा सहयोग किया है और इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. पीड़िता के फोटोग्राफ के जरिये उसे ब्लैकमेल करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, ऐसे में उसे अग्रिम जमानत दी जाती है.

हाईकोर्ट ने आरोपी ट्यूटर को 50 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने पाया कि एफआईआर दर्ज करने से दो साल पहले तक आरोपी और पीड़िता के बीच लगातार शारीरिक संबंध बनते रहे. इस मामले में पीड़ित महिला ने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आरोपी को रखा था. महिला के मुताबिक, आरोपी ने उससे शादी करने की इच्छा जताई और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये. महिला के मुताबिक, उसने आरोपी को अपना एमबीए का कोर्स पूरा करने के लिए 7 लाख रुपये भी दिए थे, लेकिन उसने 2021 में दूसरी महिला से शादी कर ली.

सहमति से बने थे शारीरिक संबंधः आरोपी की ओर से पेश वकील रवि द्राल और अदिती द्राल ने कहा कि आरोपी और पीड़िता के बीच दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बने थे. दोनों एक-दूसरे को कई वर्षों से जानते थे. एफआईआर दर्ज करने से पहले पीड़िता एक बार आरोपी के घर गई थी और ऐसा दृश्य बनाया जिसकी वजह से भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 452, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

मोबाइल में नहीं मिली फोटोः आरोपी की ओर से कहा गया कि पीड़िता एक विधवा और प्रोफेशनल शिक्षक है. वो अपने हर कार्य का परिणाम जानती है. उन्होंने कहा कि पीड़िता ने शिकायत की है कि उसके फोटोग्राफ और वीडियो आरोपी के मोबाइल में हैं, लेकिन जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल में नहीं मिला. जिसके बाद आरोपी का मोबाइल फोरेंसिक लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है.

फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजारः अग्रिम जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस और पीड़िता ने विरोध किया. दोनों ने कोर्ट से कहा कि शारीरिक संबंध शादी का झांसा देकर बनाए गए थे. यहां तक कि आरोपी ने पीड़िता के फोटोग्राफ और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बना रहा था. आरोपी के मोबाइल फोन फोरेंसिक लेबोरेटरी को भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है.

यह भी पढ़ेंः मानहानि मामले में कोर्ट ने बीजेपी नेता को आतिशी के बयान का वीडियो उपलब्ध कराने का दिया आदेश

यह भी पढ़ेंः जेलों के टॉयलेट्स की चार महीने में मरम्मत कराएं दिल्ली सरकार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के मामले के आरोपी होम ट्यूटर को अग्रिम जमानत दे दी. सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता ने कहा कि आरोपी ने जांच में पूरा सहयोग किया है और इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. पीड़िता के फोटोग्राफ के जरिये उसे ब्लैकमेल करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, ऐसे में उसे अग्रिम जमानत दी जाती है.

हाईकोर्ट ने आरोपी ट्यूटर को 50 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने पाया कि एफआईआर दर्ज करने से दो साल पहले तक आरोपी और पीड़िता के बीच लगातार शारीरिक संबंध बनते रहे. इस मामले में पीड़ित महिला ने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आरोपी को रखा था. महिला के मुताबिक, आरोपी ने उससे शादी करने की इच्छा जताई और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये. महिला के मुताबिक, उसने आरोपी को अपना एमबीए का कोर्स पूरा करने के लिए 7 लाख रुपये भी दिए थे, लेकिन उसने 2021 में दूसरी महिला से शादी कर ली.

सहमति से बने थे शारीरिक संबंधः आरोपी की ओर से पेश वकील रवि द्राल और अदिती द्राल ने कहा कि आरोपी और पीड़िता के बीच दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बने थे. दोनों एक-दूसरे को कई वर्षों से जानते थे. एफआईआर दर्ज करने से पहले पीड़िता एक बार आरोपी के घर गई थी और ऐसा दृश्य बनाया जिसकी वजह से भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 452, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

मोबाइल में नहीं मिली फोटोः आरोपी की ओर से कहा गया कि पीड़िता एक विधवा और प्रोफेशनल शिक्षक है. वो अपने हर कार्य का परिणाम जानती है. उन्होंने कहा कि पीड़िता ने शिकायत की है कि उसके फोटोग्राफ और वीडियो आरोपी के मोबाइल में हैं, लेकिन जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल में नहीं मिला. जिसके बाद आरोपी का मोबाइल फोरेंसिक लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है.

फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजारः अग्रिम जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस और पीड़िता ने विरोध किया. दोनों ने कोर्ट से कहा कि शारीरिक संबंध शादी का झांसा देकर बनाए गए थे. यहां तक कि आरोपी ने पीड़िता के फोटोग्राफ और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बना रहा था. आरोपी के मोबाइल फोन फोरेंसिक लेबोरेटरी को भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है.

यह भी पढ़ेंः मानहानि मामले में कोर्ट ने बीजेपी नेता को आतिशी के बयान का वीडियो उपलब्ध कराने का दिया आदेश

यह भी पढ़ेंः जेलों के टॉयलेट्स की चार महीने में मरम्मत कराएं दिल्ली सरकार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.