ETV Bharat / state

कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला को लेकर अपमान करने वाले विज्ञापन प्रसारण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

-हाईकोर्ट ने स्कॉलर्स डेन को नोटिस किया जारी. -अप्रैल 2025 में होगी सुनवाई.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : 16 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्था फिजिक्स वाला को सस्ता वाला कहने वाले विज्ञापन पर अस्थायी रोक लगा दिया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने विज्ञापन चलाने वाले स्कॉलर्स डेन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2025 में होगी.

सुनवाई के दौरान फिजिक्स वाला की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो छात्रों को कम कीमत में कोर्स उपलब्ध कराता है, जिसकी कीमत पचास रुपये से एक लाख रुपये तक की है. याचिका में कहा गया है कि स्कॉलर्स डेन अपने विज्ञापन में उसे सस्ता वाला कहता है. विज्ञापन में कहा गया है कि चूंकि फिजिक्स वाला ज्यादा खर्चीला नहीं है इसलिए अच्छा नहीं है. साथ ही विज्ञापन में जिस समय सस्ता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उस समय फिजिक्स वाला के कोचिंग संस्थान को दिखाया जाता है. फिजिक्स वाला ने अपनी याचिका में कहा कि विज्ञापन में उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है.

अदालत ने पाई ये बात: कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद पाया कि स्कॉलर्स डेन प्रथम दृष्टया फिजिक्स वाला का मजाक उड़ा रहा है. ऐसे में इस वीडियो के प्रसारण पर रोक लगाया जाता है. याचिका में कहा गया है कि फिजिक्स वाला की शुरुआत 2016 में अलख पांडेय ने यूट्यूब चैनल के जरिए की थी. अलख पांडेय प्रयागराज के रहनेवाले हैं. शुरू में ये चैनल इंजीनियरिंग के जेईई के लिए फिजिक्स की तैयारी करवाता था.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्था फिजिक्स वाला को सस्ता वाला कहने वाले विज्ञापन पर अस्थायी रोक लगा दिया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने विज्ञापन चलाने वाले स्कॉलर्स डेन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2025 में होगी.

सुनवाई के दौरान फिजिक्स वाला की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो छात्रों को कम कीमत में कोर्स उपलब्ध कराता है, जिसकी कीमत पचास रुपये से एक लाख रुपये तक की है. याचिका में कहा गया है कि स्कॉलर्स डेन अपने विज्ञापन में उसे सस्ता वाला कहता है. विज्ञापन में कहा गया है कि चूंकि फिजिक्स वाला ज्यादा खर्चीला नहीं है इसलिए अच्छा नहीं है. साथ ही विज्ञापन में जिस समय सस्ता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उस समय फिजिक्स वाला के कोचिंग संस्थान को दिखाया जाता है. फिजिक्स वाला ने अपनी याचिका में कहा कि विज्ञापन में उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है.

अदालत ने पाई ये बात: कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद पाया कि स्कॉलर्स डेन प्रथम दृष्टया फिजिक्स वाला का मजाक उड़ा रहा है. ऐसे में इस वीडियो के प्रसारण पर रोक लगाया जाता है. याचिका में कहा गया है कि फिजिक्स वाला की शुरुआत 2016 में अलख पांडेय ने यूट्यूब चैनल के जरिए की थी. अलख पांडेय प्रयागराज के रहनेवाले हैं. शुरू में ये चैनल इंजीनियरिंग के जेईई के लिए फिजिक्स की तैयारी करवाता था.

यह भी पढ़ें- कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत मामले में CBI की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित

गड्ढे में गिरकर बच्चे की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को दिया 22 लाख देने का निर्देश, जानें पूरा मामला

दिल्ली कोचिंग हादसा मामले में चार आरोपितों की अंतरिम जमानत 21 जनवरी तक बढ़ी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.