प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद को रमजान का महीना शुरू होने से पहले रंगाई-पुताई व मरम्मत के लिए दाखिल अर्जी पर सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख लगाई है. कोर्ट ने राज्य सरकार व एएसआई से इस मामले में अगली तारीख तक जानकारी मांगी है. साथ ही पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने संभल जामी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की अर्जी पर दिया है. संभल जामी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) के समक्ष अर्जी दाखिल कर रमजान महीने में मस्जिद की रंगाई-पुताई व मरम्मत के लिए दिया था, जिसे एएसआई ने खारिज कर दिया था. इसके बाद इंतजामिया कमेटी ने यह अर्जी दाखिल की.
इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता जहीर असगर ने बताया कि अर्जी में मस्जिद की रंगाई-पुताई व सफाई के लिए अनुमति देने की मांग की गई है क्योंकि मस्जिद की रंगाई-पुताई व मरम्मत के लिए किसी भी अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद को रमजान का महीना शुरू होने से पहले रंगाई-पुताई व मरम्मत के लिए दाखिल अर्जी पर सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है.
कोर्ट ने राज्य सरकार व एएसआई से इस मामले में अगली तारीख तक जानकारी मांगी है. साथ ही पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है.
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