नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हुई. दिल्ली की अदालतों में हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी. मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी. आज इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप नेता दुर्गेश पाठक, विजय नायर और बीआरएस नेता के कविता कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए.
कोर्ट ने 11 सितंबर को दुर्गेश पाठक को एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत देने का आदेश दिया था. कोर्ट ने 3 सितंबर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है. 10 जुलाई को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था.
17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं. इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है.
बता दें, ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.
वहीं, 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.
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