पटना: पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जल्द करने को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर की गयी लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 31 दिसम्बर 2024 तक पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह चालू हो जायेगा.
नये साल में होगी सुनवाई: कोर्ट ने अधिवक्ता रूना को एडवोकेट कमिशनर नियुक्त करते हुए उन्हें इस राजमार्ग का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था. उनके साथ केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ता केएन सिंह और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को भी निरीक्षण टीम में शामिल किया गया था. प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई जनवरी 2025 को जाएगी. इस मामले पर सुनवाई में अधिवक्ता मनीष कुमार, अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार व अधिवक्ता रूना ने भाग लिया.
पिछली सुनवाई में क्या हुआ थाः एनएचएआई ने कोर्ट को बताया था पटना के पास बीच नाथूपुरा व सरिस्ताबाद के बीच लिंक रोड बनाने की प्रक्रिया हो रही है. इस लिंक रोड को बनाने पर कार्य चल रहा है. पिछली सुनवाई में एनएचएआई ने बताया था कि पटना गया डोभी एन एच 30 सितम्बर 2024 तक सभी लेन चालू हो जाएंगे. साथ ही बताया गया था कि रेलवे ओवरब्रिज,फ्लाईओवर के ऊपर भी दो लेन वाहनों के यातायात के चालू हो जायेगा.
NH 83 का कार्य की प्रगति अच्छी: कोर्ट ने इन्हें इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हाई टेंशन वायर व अन्य कारणों से आ रही बाधाओं के समाधान शीघ्र निकालने निर्देश दिया था. कोर्ट ने उन्हें इस कार्य के लिए समय सीमा भी बताने को कहा था. अधिवक्ताओं की कमेटी ने इस संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 83 का कार्य की प्रगति अच्छी है. इस रूट पर जो भी अड़चने थी, उन्हें दूर किया जा चुका है.
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