पटना: हाईकोर्ट पटना ने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में फिजिक्स शिक्षकों की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई की.जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने मुरारी कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी है. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि एसटीईटी की परीक्षा,2019 में याचिकाकर्ता असफल रहा. सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में फिजिक्स विषय में शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी.
फिजिक्स शिक्षकों की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई: उन्होंने कोर्ट को बताया कि पांच गलत उत्तर के विकल्पों के कारण याचिकाकर्ता सफल नहीं हो पाया. बाद में विशेषज्ञों की समिति ने इन गलत उत्तर विकल्पों की जांच कर उन्हें सही उत्तर विकल्प देने के बाद याचिकाकर्ता इस परीक्षा में सफल हुआ. इसमें परीक्षा लेने वाली एजेंसी के कारण वह असफल रहा.
परीक्षार्थी को उम्र सीमा में छूट देने की मांग: याचिकाकर्ता की अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट से याचिकाकर्ता को विज्ञापन संख्या 27/23 के तहत होने वाली एसटीईटी की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया. साथ ही उन्होंने परीक्षार्थी को उम्र सीमा में छूट देने की मांग की. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.
चार सप्ताह में जवाब दायर करने का आदेश: वहीं पटना हाई कोर्ट ने कंप्यूटर साइंस विषय पर नियुक्ति के लिए निकाले गए रिजल्ट को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है. ब्रजेश दास व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए चार सप्ताह में जवाब दायर करने का आदेश दिया है.
8, 395 पद कंप्यूटर साइंस के शिक्षक पद पर चयन:आयोग द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षकों के चयन के लिए 30 मई, 2023 को विज्ञापन निकाला गया था. इसमें 8, 395 पद कंप्यूटर साइंस के शिक्षक पद पर चयन के लिए थे. कागजातों के सत्यापन के लिए 28 अगस्त, 2023 को पहली बार अधिसूचना जारी की गई थी. 3 अक्टूबर, 2023 को एसटीईटी का रिजल्ट जारी किया गया.
खाली रहने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं :दूसरी अधिसूचना 10 नवंबर, 2023 को जारी की गई थी. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज का कहना था कि सीट खाली रहने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया जाना मनमाना है. विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद भी बहुत से अभ्यर्थियों के योग्यता को पूरा किया गया.
आयोग द्वारा 18 अक्टूबर, 2023 से 30 अक्टूबर, 2023 तक कागजातों को अपलोड करने का वक्त दिया गया. इसकी वजह से वास्तविक अभ्यर्थी, जिनकी योग्यता 22 जुलाई, 2023 के पूर्व पूरी थी, उनका चयन नहीं हो सका. इस मामले पर चार सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.