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यशी सिंह अपहरण मामला: CBI ने समय मांगा, HC ने एक महीने का दिया वक्त

पटना उच्च न्यायालय में यशी सिंह अपहरण मामले पर सुनवाई हुई. CBI ने जांच में समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. पढ़ें

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : 3 hours ago

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (Etv Bharat)

पटना : पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर की एमबीए की छात्रा यशी सिंह अपहरण मामले की आगे की जांच के लिए सीबीआई को 20 दिसंबर 2024 तक का समय दिया है. कोर्ट को सीबीआई ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है. आगे की जांच के लिए सीबीआई ने कोर्ट से और समय देने का अनुरोध किया. कोर्ट ने इसे स्वीकारते हुए 20 दिसंबर तक का समय दिया.

चार सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश : पिछली सुनवाई में जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा था. कोर्ट ने सीबीआई को चार सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य की सीआईडी को दो सप्ताह में सारे कागजात व रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था.

दिसंबर 2022 में हुआ था अपहरण : गौरतलब है कि यशी सिंह मुजफ्फरपुर के एलएन मिश्रा इंस्टिट्यूट से एमबीए कर रही थी. दिसंबर 2022 में यशी सिंह का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया. इसकी प्राथमिकी मुजफ्फरपुर सदर थाना में दर्ज कराई गई. स्थानीय पुलिस ने इसकी जांच शुरू की. मुजफ्फरपुर पुलिस लंबे समय तक अनुसंधान करती रही, पर नतीजा शून्य ही रहा.

पुलिस से छीनकर CID को जिम्मा : पुलिस द्वारा सही ढंग से अनुसंधान नहीं करने व विलम्ब होने के कारण 23 अप्रैल 2023 को अपहृत छात्रा के परिजनों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद कोर्ट ने इस अपहरण कांड को सुलझाने की जिम्मेदारी राज्य सीआईडी को सौंपा.

20 दिसंबर को अगली सुनवाई : हालांकि, सीआईडी द्वारा गठित एसआईटी डेढ़ वर्ष तक रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करती रही, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया. इसके बाद कोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपते हुए चार सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. इस मामले पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2024 को होगी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविन्द कुमार व सीबीआई की ओर से अधिवक्ता अवनीश कुमार सिंह राणा ने पक्षों को कोर्ट के समक्ष रखा.

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर की एमबीए की छात्रा यशी सिंह अपहरण मामले की आगे की जांच के लिए सीबीआई को 20 दिसंबर 2024 तक का समय दिया है. कोर्ट को सीबीआई ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है. आगे की जांच के लिए सीबीआई ने कोर्ट से और समय देने का अनुरोध किया. कोर्ट ने इसे स्वीकारते हुए 20 दिसंबर तक का समय दिया.

चार सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश : पिछली सुनवाई में जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा था. कोर्ट ने सीबीआई को चार सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य की सीआईडी को दो सप्ताह में सारे कागजात व रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था.

दिसंबर 2022 में हुआ था अपहरण : गौरतलब है कि यशी सिंह मुजफ्फरपुर के एलएन मिश्रा इंस्टिट्यूट से एमबीए कर रही थी. दिसंबर 2022 में यशी सिंह का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया. इसकी प्राथमिकी मुजफ्फरपुर सदर थाना में दर्ज कराई गई. स्थानीय पुलिस ने इसकी जांच शुरू की. मुजफ्फरपुर पुलिस लंबे समय तक अनुसंधान करती रही, पर नतीजा शून्य ही रहा.

पुलिस से छीनकर CID को जिम्मा : पुलिस द्वारा सही ढंग से अनुसंधान नहीं करने व विलम्ब होने के कारण 23 अप्रैल 2023 को अपहृत छात्रा के परिजनों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद कोर्ट ने इस अपहरण कांड को सुलझाने की जिम्मेदारी राज्य सीआईडी को सौंपा.

20 दिसंबर को अगली सुनवाई : हालांकि, सीआईडी द्वारा गठित एसआईटी डेढ़ वर्ष तक रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करती रही, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया. इसके बाद कोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपते हुए चार सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. इस मामले पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2024 को होगी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविन्द कुमार व सीबीआई की ओर से अधिवक्ता अवनीश कुमार सिंह राणा ने पक्षों को कोर्ट के समक्ष रखा.

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