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दो महिला अधिकारी को अवमानना करना पड़ा भारी, HC ने डीपीओ और सीडीपीओ पर लगाया जुर्माना - HC fine on contempt case - HC FINE ON CONTEMPT CASE

Patna High Court : पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना मामले में अरवल के डीपीओ और कलेर के सीडीपीओ पर लगा दस हजार का जुर्माना लगाया है.अवमानना संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया. ये भी पढ़ें

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Apr 30, 2024, 8:07 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर अरवल के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रचना सिन्हा और कलेर के बाल कल्याण योजना पदाधिकारी प्रतिमा कुमारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पटना हाईकोर्ट ने अगली तारीख पर अदालती आदेश का पालन सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया. पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश पालन नहीं किये जाने का जो कारण बताया जा रहा है वह तथ्यों से परे हैं.

दो महिला अधिकारी पर ठोंका जुर्माना: पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर अवमानना का दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किया जायेगा. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजन्थरी की एकलपीठ ने शोभा कुमारी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. आवेदिका के वकील अभय कुमार कश्यप ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन के लिए पूरा रिकॉर्ड देख चयन करने का आदेश दिया था.

21 जून को फिर होगी सुनवाई: आवेदिका के वकील अभय कुमार कश्यप ने कोर्ट को बताया कि आवेदिका का चयन नहीं किये जाने की स्थिति में क्यों नहीं चयन किया गया. इस बारे में आदेश जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन अदालती आदेश का पालन नहीं किया गया. कोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश पालन नहीं किये जाने का जो कारण बताया जा रहा है. वह तथ्यों से परे हैं. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों पर जुर्माना लगाते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 21 जून 2024 तय किया है.

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर अरवल के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रचना सिन्हा और कलेर के बाल कल्याण योजना पदाधिकारी प्रतिमा कुमारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पटना हाईकोर्ट ने अगली तारीख पर अदालती आदेश का पालन सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया. पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश पालन नहीं किये जाने का जो कारण बताया जा रहा है वह तथ्यों से परे हैं.

दो महिला अधिकारी पर ठोंका जुर्माना: पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर अवमानना का दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किया जायेगा. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजन्थरी की एकलपीठ ने शोभा कुमारी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. आवेदिका के वकील अभय कुमार कश्यप ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन के लिए पूरा रिकॉर्ड देख चयन करने का आदेश दिया था.

21 जून को फिर होगी सुनवाई: आवेदिका के वकील अभय कुमार कश्यप ने कोर्ट को बताया कि आवेदिका का चयन नहीं किये जाने की स्थिति में क्यों नहीं चयन किया गया. इस बारे में आदेश जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन अदालती आदेश का पालन नहीं किया गया. कोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश पालन नहीं किये जाने का जो कारण बताया जा रहा है. वह तथ्यों से परे हैं. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों पर जुर्माना लगाते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 21 जून 2024 तय किया है.

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