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हल्द्वानी मंगल पड़ाव से रोडवेज बस रोड चौड़ीकरण मामले में HC में सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

17 भवन स्वामियों व व्यवसायियों ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका, हाईकोर्ट ने मांगी कई जानकारियां

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 3 hours ago

HALDWANI CITY ROAD WIDENING
रोडवेज बस रोड चौड़ीकरण मामले में HC में सुनवाई (ETV BHARAT)

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रोड सौंदर्यीकरण चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यपारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने की. सुनवाई में राज्य सरकार सहित नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे उन सभी दुकानदारों की दुकानों की दूरी, रोड के बीच से कितने मीटर में स्थित है, ये जानकारियों कोर्ट को अवगत कराएं.

कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अतिक्रमण की जद में आ रहे है उन्हें लाल रंग व जो नहीं आ रहे उन्हें हरे रंग से चार्ट में दर्शा कर दें. साथ में कोर्ट ने डिमोलिशन पर लगी रोक को अगली तिथि तक बढ़ा दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पूर्व के आदेश पर सरकार ने सर्वे कर रिपोर्ट पेश कर दी है. ये वे दुकानदार हैं जो रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं. रोड चौड़ीकरण नोटिस के मुताबिक रोड के बीच से 12 - 12 मीटर लेफ्ट व राइट रोड चौड़ी होनी है, लेकिन ये दुकानें 12 मीटर के भीतर आ रही हैं, इसलिए इन्हें हटाना आवश्यक है.

नगर निगम की तरफ से कहा गया कि निगम ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यवसायियों के लिए व्यवसाय चलाने के लिए अस्थायी व्यवस्था की जा रही है. जब निगम का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जायेगा तो उन्हें वहां शिफ्ट किया जाएगा.मामले के अनुसार हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों व व्यवसायियों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की हैं. जिसमें कहा गया है कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा है.

पढ़ें- चंद्रभागा नदी पर एमएलडी का एसटीपी प्लांट लगाने का मामला, सरकार कोर्ट को दो सप्ताह के भीतर देगी जवाब -

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रोड सौंदर्यीकरण चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यपारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने की. सुनवाई में राज्य सरकार सहित नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे उन सभी दुकानदारों की दुकानों की दूरी, रोड के बीच से कितने मीटर में स्थित है, ये जानकारियों कोर्ट को अवगत कराएं.

कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अतिक्रमण की जद में आ रहे है उन्हें लाल रंग व जो नहीं आ रहे उन्हें हरे रंग से चार्ट में दर्शा कर दें. साथ में कोर्ट ने डिमोलिशन पर लगी रोक को अगली तिथि तक बढ़ा दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पूर्व के आदेश पर सरकार ने सर्वे कर रिपोर्ट पेश कर दी है. ये वे दुकानदार हैं जो रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं. रोड चौड़ीकरण नोटिस के मुताबिक रोड के बीच से 12 - 12 मीटर लेफ्ट व राइट रोड चौड़ी होनी है, लेकिन ये दुकानें 12 मीटर के भीतर आ रही हैं, इसलिए इन्हें हटाना आवश्यक है.

नगर निगम की तरफ से कहा गया कि निगम ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यवसायियों के लिए व्यवसाय चलाने के लिए अस्थायी व्यवस्था की जा रही है. जब निगम का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जायेगा तो उन्हें वहां शिफ्ट किया जाएगा.मामले के अनुसार हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों व व्यवसायियों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की हैं. जिसमें कहा गया है कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा है.

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