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दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में 4 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई - Delhi Waqf Board Case

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 8 hours ago

Delhi Waqf Board Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दिया है.

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नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दिया. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले के सह आरोपी महबूब आलम की ओर से आंशिक दलीलें सुनीं. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.

इस मामले में कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के अलावा जिन आरोपियों को जमानत दी थी, उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं. 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

यह भी पढ़ें-AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने ईडी की गिरफ्तारी को बताया अवैध, हाईकोर्ट में दी चुनौती

इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

यह भी पढ़ें- मॉरीशस और बहरीन जैसे 45 देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा वक्फ की संपत्ति, जानें किस लिए होता प्रॉपर्टी का इस्तेमाल?

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दिया. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले के सह आरोपी महबूब आलम की ओर से आंशिक दलीलें सुनीं. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.

इस मामले में कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के अलावा जिन आरोपियों को जमानत दी थी, उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं. 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

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इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

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