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अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान पेश करो, वरना जेडीसी पेश होकर दें जवाब: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीसी से कहा है कि वे अतिक्रमण हटाने को लेकर एक्शन प्लान पेश करें. अन्यथा कोर्ट में पेश होकर जवाब दें.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 23, 2024, 9:01 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर कालवाड़ रोड और इस पर किए गए अतिक्रमणों के संबंध में रिपोर्ट पेश करे. इसके साथ ही अदालत ने जेडीसी को 200 फीट चौड़ी इस रोड से अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान भी पेश करने को कहा है. अदालत ने कहा है कि यदि जेडीए की ओर से इस संबंध में जानकारी नहीं दी जाती है, तो जेडीसी 2 दिसंबर को अदालत में व्यक्तिश: हाजिर होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पेश करें. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश लियाकत अली खान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता असलम खान ने अदालत को बताया कि कालवाड़ रोड स्थित गोल्डन बेकरी से एक्सप्रेस-वे तक रोड की चौडाई 200 फीट है. यहां कई जगहों पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. इसे लेकर जेडीए को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए गए. जिसके चलते यहां आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात बन जाते हैं. वहीं जेडीए की ओर से अधिवक्ता युवराज सामंत ने कहा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर संबंधित अतिक्रमियों को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने रोड की वास्तविक स्थिति और यहां से अतिक्रमण हटाने को लेकर जेडीए को एक्शन प्लान पेश करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने जेडीसी को तलब किया है.

पढ़ें: धार्मिक भावनाओं के आधार पर वन भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं, पांच लाख रुपए का लगा हर्जाना - Rajasthan High Court

साथ ही हाईकोर्ट ने जेडीए को निर्देश दिए हैं कि वह 200 फीट बाइपास से लेकर क्वींस रोड तिराहे तक सिरसी रोड के दोनों तरफ आने वाले सभी तरह के अतिक्रमणों को दो माह में हटाएं. अदालत ने 20 जनवरी को जेडीए सचिव को तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश विजय कुमार बोयत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: दौसा में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार को हाजिर होने के आदेश - Encroachment On Pasture Land Case

अदालत ने कहा कि जेडीए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने से पहले संबंधित संपत्ति के मालिक या किराएदार को 7 दिन का नोटिस देगा. वहीं यदि संबंधित व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति आती है तो उसका 7 दिन में निस्तारण किया जाए. अदालत ने कहा कि इस अवधि के बाद रोड से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए और दो माह में यह सुनिश्चित किया जाए कि रोड की तय चौड़ाई की सीमा में किसी तरह का अतिक्रमण मौजूद नहीं रहे.

पढ़ें: रामगढ़ बांध में अतिक्रमणों को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी हाईकोर्ट में पेश करेगी रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसएन बोहरा ने कहा कि अदालत ने जेडीए को 5 दिसंबर, 2022 को इस रोड पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जेडीए की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. इसके जवाब में जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि जेडीए की ओर से सर्वे कर अतिक्रमणों को चिन्हित किया है. जेडीए को पीटी सर्वे में सड़क के दोनों और कुल 274 अतिक्रमण मिले हैं.

इसके अलावा दोनों तरफ कुल 17 कॉलोनियों में से 14 कॉलोनी नियमित और 3 अनियमित हैं. वहीं जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार बाइपास से लेकर खातीपुरा तिराहे तक स्थित सिरसी रोड की चौडाई 48 मीटर है और यहां से क्वींस रोड तक रोड 30 मीटर चौड़ी है. ऐसे में सड़क् की तय चौड़ाई की सीमा में आने वाले अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी. खंडपीठ ने जेडीए का पक्ष जानने के बाद कहा कि सड़क की चौड़ाई को लेकर कोई विवाद नहीं है. इसलिए जेडीए दो महीने में अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई अमल में लाए और इसकी पालना रिपोर्ट भी पेश करें.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर कालवाड़ रोड और इस पर किए गए अतिक्रमणों के संबंध में रिपोर्ट पेश करे. इसके साथ ही अदालत ने जेडीसी को 200 फीट चौड़ी इस रोड से अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान भी पेश करने को कहा है. अदालत ने कहा है कि यदि जेडीए की ओर से इस संबंध में जानकारी नहीं दी जाती है, तो जेडीसी 2 दिसंबर को अदालत में व्यक्तिश: हाजिर होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पेश करें. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश लियाकत अली खान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता असलम खान ने अदालत को बताया कि कालवाड़ रोड स्थित गोल्डन बेकरी से एक्सप्रेस-वे तक रोड की चौडाई 200 फीट है. यहां कई जगहों पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. इसे लेकर जेडीए को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए गए. जिसके चलते यहां आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात बन जाते हैं. वहीं जेडीए की ओर से अधिवक्ता युवराज सामंत ने कहा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर संबंधित अतिक्रमियों को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने रोड की वास्तविक स्थिति और यहां से अतिक्रमण हटाने को लेकर जेडीए को एक्शन प्लान पेश करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने जेडीसी को तलब किया है.

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साथ ही हाईकोर्ट ने जेडीए को निर्देश दिए हैं कि वह 200 फीट बाइपास से लेकर क्वींस रोड तिराहे तक सिरसी रोड के दोनों तरफ आने वाले सभी तरह के अतिक्रमणों को दो माह में हटाएं. अदालत ने 20 जनवरी को जेडीए सचिव को तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश विजय कुमार बोयत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: दौसा में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार को हाजिर होने के आदेश - Encroachment On Pasture Land Case

अदालत ने कहा कि जेडीए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने से पहले संबंधित संपत्ति के मालिक या किराएदार को 7 दिन का नोटिस देगा. वहीं यदि संबंधित व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति आती है तो उसका 7 दिन में निस्तारण किया जाए. अदालत ने कहा कि इस अवधि के बाद रोड से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए और दो माह में यह सुनिश्चित किया जाए कि रोड की तय चौड़ाई की सीमा में किसी तरह का अतिक्रमण मौजूद नहीं रहे.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसएन बोहरा ने कहा कि अदालत ने जेडीए को 5 दिसंबर, 2022 को इस रोड पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जेडीए की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. इसके जवाब में जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि जेडीए की ओर से सर्वे कर अतिक्रमणों को चिन्हित किया है. जेडीए को पीटी सर्वे में सड़क के दोनों और कुल 274 अतिक्रमण मिले हैं.

इसके अलावा दोनों तरफ कुल 17 कॉलोनियों में से 14 कॉलोनी नियमित और 3 अनियमित हैं. वहीं जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार बाइपास से लेकर खातीपुरा तिराहे तक स्थित सिरसी रोड की चौडाई 48 मीटर है और यहां से क्वींस रोड तक रोड 30 मीटर चौड़ी है. ऐसे में सड़क् की तय चौड़ाई की सीमा में आने वाले अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी. खंडपीठ ने जेडीए का पक्ष जानने के बाद कहा कि सड़क की चौड़ाई को लेकर कोई विवाद नहीं है. इसलिए जेडीए दो महीने में अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई अमल में लाए और इसकी पालना रिपोर्ट भी पेश करें.

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