ETV Bharat / state

भू-माफियाओं पर क्या कुछ हुई है कार्रवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, विदेशी महिला से गैंगरेप मामले में भी 24 अप्रैल को होगी विस्तृत सुनवाई - Jharkhand High Court

Action against land mafia. झारखंड हाईकोर्ट ने भू-माफियाओं पर हुई कार्रवाई के बारे में जवाब मांगा है. दुमका में विदेशी महिला से गैंगरेप मामले में भी 24 अप्रैल को विस्तृत सुनवाई होगी.

JHARKHAND HIGH COURT
JHARKHAND HIGH COURT
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Apr 12, 2024, 4:19 PM IST

रांची: दुमका में स्पेनिश महिला से गैंगरेप और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दिवंगत एमवाई इकबाल की रांची स्थित जमीन पर कब्जे की कोशिश मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सरकार की ओर जवाब दाखिल कर बताया गया कि भू-माफियाओं के खिलाफ एसआईटी का गठन हुआ है.

एसआईटी ने 273 भू-माफिया को चिन्हित किया है. इनपर कार्रवाई हुई है. अदालत ने जानना चाहा कि इनमें से कितनों को बेल मिला है. ट्रायल की क्या स्थिति है. इसपर जवाब देना है. साथ ही दुमका में विदेशी महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में सरकार की ओर से बनाई गई एसओपी की जानकारी कोर्ट को दी गई. कोर्ट ने एसओपी को रिकॉर्ड पर लेते हुए, इस मामले की भी विस्तृत सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पक्ष रखा.

सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि 214 भू-माफियाओं के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुका है. इसके अलावा 50 भू-माफियाओं को 41ए का नोटिस दिया गया है. इसपर हाईकोर्ट ने पूछा कि कितने भू-माफियाओं पर पांच या उससे अधिक मामले दर्ज है. जिनको जमानत मिली है, उनमें से कितनों के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी गई है.

सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2023 में गठित एसआईटी के स्तर पर 59 भू-माफियाओं के खिलाफ सीसीए लगाया गया है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमवाई इकबाल की रांची स्थित जमीन की बाउंड्री वॉल को तोड़कर जमीन हड़पने की कोशिश की गई थी. इसी मामले पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था.

रांची: दुमका में स्पेनिश महिला से गैंगरेप और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दिवंगत एमवाई इकबाल की रांची स्थित जमीन पर कब्जे की कोशिश मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सरकार की ओर जवाब दाखिल कर बताया गया कि भू-माफियाओं के खिलाफ एसआईटी का गठन हुआ है.

एसआईटी ने 273 भू-माफिया को चिन्हित किया है. इनपर कार्रवाई हुई है. अदालत ने जानना चाहा कि इनमें से कितनों को बेल मिला है. ट्रायल की क्या स्थिति है. इसपर जवाब देना है. साथ ही दुमका में विदेशी महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में सरकार की ओर से बनाई गई एसओपी की जानकारी कोर्ट को दी गई. कोर्ट ने एसओपी को रिकॉर्ड पर लेते हुए, इस मामले की भी विस्तृत सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पक्ष रखा.

सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि 214 भू-माफियाओं के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुका है. इसके अलावा 50 भू-माफियाओं को 41ए का नोटिस दिया गया है. इसपर हाईकोर्ट ने पूछा कि कितने भू-माफियाओं पर पांच या उससे अधिक मामले दर्ज है. जिनको जमानत मिली है, उनमें से कितनों के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी गई है.

सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2023 में गठित एसआईटी के स्तर पर 59 भू-माफियाओं के खिलाफ सीसीए लगाया गया है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमवाई इकबाल की रांची स्थित जमीन की बाउंड्री वॉल को तोड़कर जमीन हड़पने की कोशिश की गई थी. इसी मामले पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था.

ये भी पढ़ें-

झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीएए के तहत सीधा एक्शन हो सकता है? - Bangladeshi infiltration in Santhal

अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपा नेताओं को राहत, हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक, प्रोजेक्ट भवन घेराव का मामला - BJP project building gheraw

रांची में सड़क जाम और खराब ट्रैफिक पर हाईकोर्ट नाराज, ट्रैफिक एसपी को किया तलब - Ranchi traffic system

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.