ETV Bharat / state

प्रणव सिंह चैंपियन को लगा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, धारा 109 भी नहीं हटेगी - CHAMPION BAIL PLEA REJECT

हरिद्वार कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका की खारिज. ऑनलाइन कोर्ट में पेश हुए थे चैंपियन.

Etv Bharat
प्रणव सिंह चैंपियन को झटका (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 7, 2025, 3:55 PM IST

Updated : Feb 7, 2025, 4:25 PM IST

हरिद्वार: खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग केस के आरोप में जेल में बंद प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने पुलिस की उस याचिका को भी खारिज किया है, जिसमें पुलिस ने धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था.

आज शुक्रवार सात फरवरी को पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन समेत अन्य आरोपी हरिद्वार सीजेएम कोर्ट में ऑनलाइन पेश हुए थे, जहां कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका और पुलिस के उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की है, जिसमें पुलिस ने केस से धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने चैंपियन की जमानत याचिका और पुलिस के प्रार्थना पत्र दोनों को ही खारिज कर दिया.

प्रणव सिंह चैंपियन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के प्रयास की धारा 109 को हटाए जाने के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है. बेल का जहां तक संबंध है, उस पर उपरी अदालत में सुनवाई होगी. फिलहाल कोर्ट ने रिमांड को बरकरार रखा है.

वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार के केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में पुलिस के प्रार्थना-पत्र का विरोध किया था. उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तथ्यों में कोई बदलाव नहीं आया है. चैंपियन ने घर में घुसकर गोली चलाई थी, जिसके सबूत पहले ही पुलिस के पास रखे है. कोर्ट ने उनकी बात को सही माना और पुलिस के प्रार्थना-पत्र को खारिज करते हुए चैंपियन की ज्यूडियश्ल रिमांड को बरकरार रखा है.

बता दें कि 26 जनवरी शाम को पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे थे. आरोप है कि इस दौरान चैंपियन ने विधायक उमेश कुमार के स्टाफ के साथ मारपीट की और उनके कार्यालय पर कई राउंड फायरिंग भी की. इस घटना का वीडियो भी सामने आया था. पुलिस ने चैंपियन को उसी दिन 26 जनवरी को देहरादून से गिरफ्तार किया था. इसके बाद 27 जनवरी को पुलिस ने चैंपियन को हरिद्वार कोर्ट में पेश किया था.

कोर्ट ने चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. तब से चैंपियन और उनके साथी हरिद्वार की जेल में बंद है. वहीं आज सात फरवरी को कोर्ट ने चैंपियन की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है.

ये खबरें भी पढ़ें---

हरिद्वार: खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग केस के आरोप में जेल में बंद प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने पुलिस की उस याचिका को भी खारिज किया है, जिसमें पुलिस ने धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था.

आज शुक्रवार सात फरवरी को पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन समेत अन्य आरोपी हरिद्वार सीजेएम कोर्ट में ऑनलाइन पेश हुए थे, जहां कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका और पुलिस के उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की है, जिसमें पुलिस ने केस से धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने चैंपियन की जमानत याचिका और पुलिस के प्रार्थना पत्र दोनों को ही खारिज कर दिया.

प्रणव सिंह चैंपियन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के प्रयास की धारा 109 को हटाए जाने के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है. बेल का जहां तक संबंध है, उस पर उपरी अदालत में सुनवाई होगी. फिलहाल कोर्ट ने रिमांड को बरकरार रखा है.

वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार के केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में पुलिस के प्रार्थना-पत्र का विरोध किया था. उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तथ्यों में कोई बदलाव नहीं आया है. चैंपियन ने घर में घुसकर गोली चलाई थी, जिसके सबूत पहले ही पुलिस के पास रखे है. कोर्ट ने उनकी बात को सही माना और पुलिस के प्रार्थना-पत्र को खारिज करते हुए चैंपियन की ज्यूडियश्ल रिमांड को बरकरार रखा है.

बता दें कि 26 जनवरी शाम को पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे थे. आरोप है कि इस दौरान चैंपियन ने विधायक उमेश कुमार के स्टाफ के साथ मारपीट की और उनके कार्यालय पर कई राउंड फायरिंग भी की. इस घटना का वीडियो भी सामने आया था. पुलिस ने चैंपियन को उसी दिन 26 जनवरी को देहरादून से गिरफ्तार किया था. इसके बाद 27 जनवरी को पुलिस ने चैंपियन को हरिद्वार कोर्ट में पेश किया था.

कोर्ट ने चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. तब से चैंपियन और उनके साथी हरिद्वार की जेल में बंद है. वहीं आज सात फरवरी को कोर्ट ने चैंपियन की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है.

ये खबरें भी पढ़ें---

Last Updated : Feb 7, 2025, 4:25 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.