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ज्ञानवापी: लॉर्ड विश्वेश्वर मामले में फैसला सुरक्षित, 6 अप्रैल को अगली सुनवाई, एक अन्य केस में नहीं हो सकी सुनवाई - gyanvapi case

वाराणसी में ज्ञानवापी के मुख्य मामले में कोर्ट में वादी बनने के मामले में फैसला सुरक्षित. 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई. एक अन्य मामले में नहीं हो सकी सुनवाई.

Judgment reserved in Lord Vishweshwar case
Judgment reserved in Lord Vishweshwar case
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 2, 2024, 6:41 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी मामले के मूल मुकदमे लॉर्ड विश्वेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया को लेकर मंगलवार को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई थी. न्यायालय में मंगलवार को विश्वेश्वर नाथ मामले में मुख्तार की ओर से पक्षकार बनने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है. अब इस मामले में 6 अप्रैल को सुनवाई होगी.

एक अन्य मामले में अब 20 अप्रैल को सुनवाई: वहीं एक अन्य मुकदमे में जिसमें मुख्तार अहमद अंसारी की तरफ से ज्ञानवापी में मौजूद कब्र पर चादरपोशी व अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर की गई मांग पर सुनवाई नहीं हो सकी. इस प्रार्थना पत्र पर अब 20 अप्रैल को सुनवाई होगी.

मुख्य मुकदमे में वादी बनने को लेकर दी गई थी अर्जी: बता दें कि ज्ञानवापी के मुख्य मुकदमे में वादी बनने को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुख्तार अहमद की ओर से एक एप्लीकेशन पिछले दिनों दी गई थी. इस एप्लीकेशन में मुख्तार ने अपने आप को इस मामले में वादी बनाए जाने की अपील कोर्ट से की थी.

6 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई: जिसके विरोध में पिछले दिनों हिंदू पक्ष के वकीलों और लॉर्ड विश्वेश्वर मामले के न्याय मित्र विजय शंकर रस्तोगी की तरफ से भी इस मामले में विरोध दर्ज कराया गया था. हालांकि न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई करने के बाद इस प्रकरण पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. और छह अप्रैल को न्यायालय इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के 'व्यास तहखाना' में पूजा रोकने से किया इनकार - Supreme Court News

वाराणसी: ज्ञानवापी मामले के मूल मुकदमे लॉर्ड विश्वेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया को लेकर मंगलवार को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई थी. न्यायालय में मंगलवार को विश्वेश्वर नाथ मामले में मुख्तार की ओर से पक्षकार बनने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है. अब इस मामले में 6 अप्रैल को सुनवाई होगी.

एक अन्य मामले में अब 20 अप्रैल को सुनवाई: वहीं एक अन्य मुकदमे में जिसमें मुख्तार अहमद अंसारी की तरफ से ज्ञानवापी में मौजूद कब्र पर चादरपोशी व अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर की गई मांग पर सुनवाई नहीं हो सकी. इस प्रार्थना पत्र पर अब 20 अप्रैल को सुनवाई होगी.

मुख्य मुकदमे में वादी बनने को लेकर दी गई थी अर्जी: बता दें कि ज्ञानवापी के मुख्य मुकदमे में वादी बनने को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुख्तार अहमद की ओर से एक एप्लीकेशन पिछले दिनों दी गई थी. इस एप्लीकेशन में मुख्तार ने अपने आप को इस मामले में वादी बनाए जाने की अपील कोर्ट से की थी.

6 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई: जिसके विरोध में पिछले दिनों हिंदू पक्ष के वकीलों और लॉर्ड विश्वेश्वर मामले के न्याय मित्र विजय शंकर रस्तोगी की तरफ से भी इस मामले में विरोध दर्ज कराया गया था. हालांकि न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई करने के बाद इस प्रकरण पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. और छह अप्रैल को न्यायालय इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

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