ग्वालियर। विदिशा जिले के दीपनाखेड़ा थाना क्षेत्र में 6 जून को नाबालिग गर्भवती ने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद मृतका की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज़ कराई थी. मां ने शिकायत में कहा था "आरोपी अमित साहू 4 जून को उनके घर आया था और उसने उनकी बेटी से शादी का दबाव बनाया, लेकिन बेटी राजी नहीं हुई तो अमित ने भाई-बहन को जान से मारने की धमकी दी. मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बेटी ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया."
परिजनों की शिकायत पर नाबालिग का प्रेमी गिरफ्तार
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अमित साहू को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ़ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं मे एफआईआर दर्ज की. उसे गिरफ्तार कर लिया गया. 10 जून से आरोपी अमित साहू जेल में बंद है. जब पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टर ने नाबालिग के हाथ पर जो कुछ लिखा देखा, उसका फोटो खींच लिया. उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल किया गया. मृतका की हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में साफतौर पर कहीं भी आरोपी अमित साहू का जिक्र नहीं था.
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नाबालिग की हथेली पर सुसाइड के कारण का जिक्र
हथेली पर नाबालिग ने लिखा "वह अपने भाई की मारपीट से तंग आकर मर रही है." वकील ने तर्क दिया कि आरोपी अमित का मृतका के घर में आना जाना था और इसी बात को लेकर मृतका को उसका भाई मानसिक प्रताड़ित कर रहा था. यही वजह है कि नाबालिग ने अपने भाई की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की. ऐसे में आरोपी अमित के वकील राहुल बंसल ने इन सभी साक्ष्यो को हाई कोर्ट के समक्ष रखा और जमानत की मांग की. इस प्रकार हाई कोर्ट ने आरोपी अमित साहू को राहत देते हुए जमानत दे दी.