नई दिल्ली: दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ग्रेप 3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को लागू कर दिया है. दिल्ली में लागू ग्रैप-4 में संशोधन किया गया है. पिछले महीने 13 दिसंबर को CAQM (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने ग्रैप नियमों में संशोधन किया है. अब GRAP की स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद करना जरूरी हो गया है. हालांकि स्कूलों को बंद करने के संबंध में अभी अधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है. पांचवीं कक्षा तक स्कूल बंद होने की संभावना जताई जा रही है.
ग्रैप 3 का असरः CAQM ने GRAP नियमों में संशोधन किया है. अब GRAP की स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद करना अनिवार्य हो गया है. पहले ऐसा करने या नहीं करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती थी. अब दिल्ली यातायात पुलिस ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-III उपायों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान जारी किए जाएंगे. अगर किसी के पास यह प्रमाण पत्र नहीं है, प्रदूषण का अधिकतम चालान 10,000 रुपये का है.
निर्माण कार्यों पर रोकः दिल्ली में सोमवार सुबह 07: 30 बजे औसतन वायु गुणवत्ता 345 अंक दर्ज किया गया है. हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुँच चुकी थी. ग्रैप 3 के तहत, कई अन्य उपायों को भी लागू होगा. जैसे कि निर्माण कार्यों पर रोक और उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं. इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदूषण पर काबू पाया जा सकेगा.
जानिए क्या होता है ग्रैप-3ः ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली और NCR में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तैयार किए गए उपायों का एक समूह है. ग्रैप का चरण 3 तब एक्टिव होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है.
- ग्रैप के अलग-अलग स्टेज
- ग्रैप 1: खराब (AQI 201-300)
- ग्रैप -2: बहुत खराब (AQI 301-400)
- ग्रैप - 3: गंभीर ( AQI 401 से 450)
- ग्रैप -4: बहुत गंभीर ( AQI 450 से ज्यादा)