आगरा : ताजनगरी में शूज कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने की कोशिश में पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पौत्र आरोपित दिव्यांश चौधरी को शुक्रवार को कोर्ट से राहत नहीं मिली. आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया. जिस पर शुक्रवार को एसीजेएम तृतीय दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने सुनवाई की. इसमें अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया. अब पुलिस आरोपी को पकड़ने के साथ ही कुर्की की तैयारी में जुट गई है. आरोपी पर पहले ही 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है.
पूरी घटना सीसीटीवी में कैद : बता दें कि, 15 अप्रैल 2024 को शूज कारोबारी की बेटी लखनऊ से आगरा लौटी थी. परिजन उसे रेलवे स्टेशन से घर लेकर आए थे. बेटी कार खड़ी कर रही थी, तभी आरोपी ने कार चढ़ाने का प्रयास किया था. जिसमें दोनों बाल-बाल बच गए थे. आरोपित दिव्यांश चौधरी की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई थी. जब भीड़ ने हंगामा किया तो पुलिस ने एक दिन बाद आरोपित दिव्यांश चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. तभी से आरोपी फरार है. आठ दिन बाद भी शाहगंज थाना पुलिस उसे दबोच नहीं पाई है. आरोपी की कार भी पुलिस ने बरामद नहीं की है. डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि, आरोपित दिव्यांश का मोबाइल बंद हैं जिससे उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है.
तर्क पर खारिज हुआ प्रार्थना पत्र : बता दें कि, दिव्यांश चौधरी ने अपने अधिवक्ता के जरिए तीन दिन पहले कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया था. जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. जिसमें अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है. उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है. आरोपी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हैं. वादी की ओर से मौजूद अभियोजन और अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध किया. तर्क दिया कि, वादी और उनकी बेटी को आरोपी ने कार से टक्कर मार कर जान से मारने का प्रयास किया है. तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया.
युवती ने लगाई थी सीएम से गुहार : पीड़िता ने मंगलवार देर शाम एक वीडियो जारी करके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी. पीड़िता ने कहा था कि, किस आधार पर पूर्व राज्यमंत्री और उनके बेटे ने मेरी फोटो और चैट सबके सामने रखी. ये कानूनन अपराध है. पूर्व मंत्री को मेरे चरित्र हनन करने का अधिकार किसने दे दिया? मैं और मेरे पिता अब कानूनी कार्रवाई करेंगे.
शाहगंज थाना में दर्ज है मुकदमा : पीड़िता का कहना है कि, आरोपी दिव्यांश के खिलाफ मैंने कई बार वूमेन हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज कराईं हैं. दिव्यांश लखनऊ और आगरा में माफीनामा भी दे चुका है. दो माह पहले की शिकायत पर शाहगंज थाना में मुकदमा दर्ज है. पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी ने मेरा आत्मसम्मान और मेरा करियर बर्बाद कर दिया है. मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि, मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूं. मेरे पिता, छोटे भाई और मां को धमकी दी गई है.
आगरा और लखनऊ में लिखा था माफीनामा : शूज कारोबारी ने बताया कि, 5 नवंबर 2023 को मेरी बेटी जो लखनऊ के एक निजी हॉस्पिटल में कार्यरत है. उसे दिव्यांश चौधरी ने जबरन रोका था. आरोपी ने देर रात में उसके फ्लैट में घुसने का प्रयास किया. जिससे सिक्योरिटी और पुलिस में शिकायत की तो आरोपी दिव्यांश चौधरी ने लिखित माफीनामा दिया. इसके बाद 25 नवंबर 2023 को दिव्यांश चौधरी ने घर के निकट मेरी पुत्री के साथ गाली गलौज की. मोबाइल छीनने का प्रयास किया. फिर थाना शाहगंज में शिकायत करने पर पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान के दबाव में पुलिस ने दिव्यांश चौधरी से माफीनामा लिखवाया था. आरोपी ने बेटी ही नहीं, मेरी पत्नी और बेटे को रोककर भी अभद्र टिप्पणी की. तेजाब फेंकने और गाड़ी से कुचलने की धमकी दे चुका है.
पीड़िता और उसके परिवार की जान को खतरा : शूज कारोबारी का आरोप है कि, एक ओर जहां आरोपी दिव्यांश ने मेरी बेटी और परिवार को जीना दुश्वार कर दिया है. पुलिस उसे पकड़ नहीं रही है. जिससे परिवार को जान का खतरा है. वहीं, दूसरी ओर पूर्व मंत्री चौधरी ने मेरी बेटी की इज्जत उछाल दी है. जिस तरह से पूर्व मंत्री का व्यवहार है, उससे मेरे और परिवार के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है. जिसके जिम्मेदार पूर्व मंत्री चौधरी उदय भान सिंह और उनका पूरा परिवार होगा. इधर, बुधवार देर शाम पीड़ित परिवार के साथ जयपुर हाउस के महाजन भवन में पंजाबी समाज ने परिवार की मदद की बात कही. कहा कि, तीन दिन में यदि आरोपी पुलिस ने जेल नहीं भेजा तो सड़क पर आंदोलन करेंगे. अब हम भाजपा को वोट नहीं देंगे. परिवार सदमे में है. हमें न्याय दीजिए. नहीं तो हम धरना देंगे.
कुर्की वारंट की कोशिश में लगी पुलिस : डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पश्चिमपुरी और जयपुर हाउस में शुक्रवार को दबिश दी. मगर, आरोपी हाथ नहीं लगा. आरोपी के घर की कुर्की की कार्यवाही के लिए भी अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है. धारा 82 का नोटिस चस्पा करने के बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए तेजी से प्रक्रिया की जा रही है.
यह भी पढ़ें : पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पोते पर 25 हजार रुपये का इनाम, युवती को कार से कुचलने का किया था प्रयास - Agra News