ETV Bharat / state

बीजेपी नेता गौरव भाटिया के साथ मारपीट की 'फेक न्यूज' चलाने वाले यूट्यूब चैनलों को हाईकोर्ट का नोटिस - Gaurav Bhatia Misbehave Video - GAURAV BHATIA MISBEHAVE VIDEO

Gaurav Bhatia Misbehave Video: बीजेपी नेता और वकील गौरव भाटिया ने नोएडा कोर्ट में मारपीट से जुड़े फेक वीडियो को हटाने की मांग की है, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी यूट्यूब चैनलों को नोटिस जारी किया है.

Gauravbhatia
Gauravbhatia
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 5, 2024, 1:26 PM IST

Updated : Apr 5, 2024, 1:43 PM IST

नई दिल्ली: बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बदसलूकी वाला वीडियो चलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी यूट्यूब चैनलों को नोटिस जारी किया है. हालांकि, अभी यूट्यूब चैनलों से वीडियो हटाने को नहीं कहा गया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी. जस्टिस नीना बंसल ने भी अपने आदेश में वीडियो हटाने को लेकर कोई बात नहीं कही.

गौरव भाटिया ने दायर याचिका में कहा है कि इन यूट्यूब चैनलों ने वीडियो जारी कर कहा कि नोएडा कोर्ट में उनके साथ मारपीट की गई थी, जबकि गौरव भाटिया की ओर से पेश वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने बताया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, इसके बावजूद यूट्यूब चैनलों के जरिए झूठी खबरें चलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि करीब 7 यूट्यूब चैनलों की ओर से चलाई गई खबरों में गौरव भाटिया के साथ हुई घटना को सही ठहराया गया है.

ये भी पढ़ें-मनीष सिसोदिया की जेल से चिट्ठी, लिखा- 'Love You All...', जल्द ही बाहर मिलेंगे

जानकारी के मुताबिक, गौरव भाटिया मार्च में नोएडा कोर्ट गए थे, लेकिन उस दिन कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी, जिसके बाद खबर निकल कर आई कि कोर्ट में मौजूद कुछ वकीलों ने गौरव भाटिया और एक महिला वकील से हाथापाई की, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जिला जज से रिपोर्ट की मांग की थी. साथ ही, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया था.

ये भी पढ़ें- AAP नेता आतिशी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, बीजेपी पर लगाया था ऑफर देने का आरोप

नई दिल्ली: बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बदसलूकी वाला वीडियो चलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी यूट्यूब चैनलों को नोटिस जारी किया है. हालांकि, अभी यूट्यूब चैनलों से वीडियो हटाने को नहीं कहा गया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी. जस्टिस नीना बंसल ने भी अपने आदेश में वीडियो हटाने को लेकर कोई बात नहीं कही.

गौरव भाटिया ने दायर याचिका में कहा है कि इन यूट्यूब चैनलों ने वीडियो जारी कर कहा कि नोएडा कोर्ट में उनके साथ मारपीट की गई थी, जबकि गौरव भाटिया की ओर से पेश वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने बताया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, इसके बावजूद यूट्यूब चैनलों के जरिए झूठी खबरें चलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि करीब 7 यूट्यूब चैनलों की ओर से चलाई गई खबरों में गौरव भाटिया के साथ हुई घटना को सही ठहराया गया है.

ये भी पढ़ें-मनीष सिसोदिया की जेल से चिट्ठी, लिखा- 'Love You All...', जल्द ही बाहर मिलेंगे

जानकारी के मुताबिक, गौरव भाटिया मार्च में नोएडा कोर्ट गए थे, लेकिन उस दिन कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी, जिसके बाद खबर निकल कर आई कि कोर्ट में मौजूद कुछ वकीलों ने गौरव भाटिया और एक महिला वकील से हाथापाई की, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जिला जज से रिपोर्ट की मांग की थी. साथ ही, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया था.

ये भी पढ़ें- AAP नेता आतिशी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, बीजेपी पर लगाया था ऑफर देने का आरोप

Last Updated : Apr 5, 2024, 1:43 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.