नई दिल्ली: बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बदसलूकी वाला वीडियो चलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी यूट्यूब चैनलों को नोटिस जारी किया है. हालांकि, अभी यूट्यूब चैनलों से वीडियो हटाने को नहीं कहा गया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी. जस्टिस नीना बंसल ने भी अपने आदेश में वीडियो हटाने को लेकर कोई बात नहीं कही.
गौरव भाटिया ने दायर याचिका में कहा है कि इन यूट्यूब चैनलों ने वीडियो जारी कर कहा कि नोएडा कोर्ट में उनके साथ मारपीट की गई थी, जबकि गौरव भाटिया की ओर से पेश वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने बताया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, इसके बावजूद यूट्यूब चैनलों के जरिए झूठी खबरें चलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि करीब 7 यूट्यूब चैनलों की ओर से चलाई गई खबरों में गौरव भाटिया के साथ हुई घटना को सही ठहराया गया है.
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जानकारी के मुताबिक, गौरव भाटिया मार्च में नोएडा कोर्ट गए थे, लेकिन उस दिन कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी, जिसके बाद खबर निकल कर आई कि कोर्ट में मौजूद कुछ वकीलों ने गौरव भाटिया और एक महिला वकील से हाथापाई की, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जिला जज से रिपोर्ट की मांग की थी. साथ ही, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया था.
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