नई दिल्ली/गाजियाबादः थाना मधुबन बापूधाम पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अपराधी लोकेश कुमार उर्फ लोकेश राजपूत की 4.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. अभियुक्त पर धोखाधड़ी, जालसाजी, और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोपों में 16 मामले दर्ज हैं.
कौन है लोकेश राजपूत? लोकेश कुमार, निवासी राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, ने 2017 से 2024 तक फर्जी फर्म खोलकर लोगों को पैसा दोगुना करने का झांसा दिया. इस तरह जमा धनराशि से उसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की. उसकी पत्नी लवी राजपूत और दो साथियों—कमल व नेहा शर्मा—के साथ मिलकर उसने गैंग बनाया. पुलिस के मुताबिक, उसकी आय का कोई वैध स्रोत नहीं है.
पुलिस की जांच और कुर्की की कार्रवाई: पुलिस ने जांच में पाया कि अभियुक्त ने अपराध के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित की. गाजियाबाद की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत तीन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया.
Dismantling the Mafia Empire-@UPGovt की कुख्यात माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की नीति के अनुपालन में @ghaziabadpolice द्वारा अभियुक्त लोकेश कुमार उर्फ लोकेश राजपूत की अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग ₹4 करोड 25 लाख मूल्य की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया… pic.twitter.com/vz3TKABPc2
— UP POLICE (@Uppolice) December 7, 2024
- कुर्क की गई संपत्तियों का विवरण:
1. सूर्यागार्डन, रईसपुर में 167.22 वर्ग मीटर आवासीय प्लॉट, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़
2. दिल्ली-6 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 24.34 वर्ग मीटर की दुकान, कीमत 75 लाख
3. नूरनगर, एनएच-58 पर 2064.78 वर्ग फुट निर्माणाधीन दुकान, जिसकी कीमत करीब 2.50 करोड़
अपराधिक इतिहास: लोकेश पर गाजियाबाद के विभिन्न थानों में 16 मामले दर्ज हैं:
- थाना कविनगर: 7 मामले
- थाना सिहानीगेट: 5 मामले
- थाना लिंक रोड: 2 मामले
- थाना साहिबाबाद: 1 मामला
- थाना नंदग्राम: 1 मामला
वर्तमान में लोकेश गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है. पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.
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