जयपुरः राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी की ओर से एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ गत 8 अगस्त को ज्योति नगर थाने में दर्ज एफआईआर को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकाएं पेश कर चुनौती दी गई हैं. याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई एक सप्ताह के लिए टल गई है.
एसोसिएशन के पूर्व सचिव भवानी शंकर सामोता और संयुक्त सचिव राजेश भडाना की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ में सुनवाई हुई. इस दौरान शिकायतकर्ता के अधिवक्ता की ओर से याचिकाओं की कॉपी मांगी गई. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कॉपी देने के आदेश देते हुए प्रकरण की सुनवाई टाल दी. याचिकाओं में कहा गया कि उनके खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना के चलते एफआईआर दर्ज कराई है.
उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, क्योंकि ऑडिट का पूरा रिकॉर्ड आरसीए के पास ही है. वहीं, शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज करवाने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए. गौरतलब है कि कमेटी के जयदीप बिहानी व विमल शर्मा सहित अन्य ने सामोता व भडाना सहित अन्य के खिलाफ ज्योति नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराया है. इसमें आरोप लगाया है कि उन्होंने आरसीए में अपने कार्यकाल के दौरान दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और धनराशि का गबन किया है. इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.