बालोद : जिले में चल रहे प्रतिबंधित लकड़ियों के कारोबार को लेकर उप वनमंडल अधिकारी डिंपी बैस ने सॉ मिल में दबिश दी. जहां मौके पर धनकर सॉ मिल रजोली में अर्जुन लट्ठा का अवैध चिरान करते पाया गया. सॉ मिल परिसर में रखे अर्जुन प्रजाति के लट्ठा और चिरान का नापजोख करके 1 नग बैंड सॉ, 1 नग ट्रॉली, 1 नग मोटर 10 एचपी, को जब्त करके सील की कार्रवाई की गई. एसडीओ डिंपी बैंस की इस कार्रवाई से जिले भर के आरा मिल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है.
प्रतिबंधित प्रजाति है कहूआ : एसडीओ डिंपी बैस ने बताया कि कहुआ अर्जुन लकड़ी प्रतिबंधित प्रजाति है. जिसके राजस्व क्षेत्र में निजी व्यक्ति को काटने के लिए कलेक्टर या एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य है. अनुमति मिलने के बाद ही इसे काटा जाना चाहिए. साथ ही इसके परिवहन के लिए रेंजर टीपी जारी करता है.इनमें से किसी भी प्रक्रिया को अगर अपनाया नहीं जाता तो अवैध कटाई राजस्व क्षेत्र में राजस्व टीम भू राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई करती है.
किसी तरह का कोई वैध दस्तावेज नहीं : आरा मिल में कहूआ के लकड़ी का किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं था.इसलिए छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान अधिनियम के तहत कार्रवाई कर मिल को सील करते हुए लकड़ी और चिरान जब्त किया गया.
''बालोद जिले में सभी जगह पर आकस्मिक निरीक्षण कर जांच पड़ताल की जा रही है. जहां पर भी लापरवाही और नियम विपरीत कार्य किया जा रहे हैं, वहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है.'' डिंपी वैस, एसडीओ,वनविभाग
आरा मिलों का होगा लगातार दौरा : आपको बता दें कि वन विभाग लगातार दौरा कर रहा है. तेंदू पत्ता संग्रहण के साथ-साथ प्रतिबंधित लड़कियों के कटाई और परिवहन को लेकर भी निगरानी की जा रही है. इसी के परिणाम स्वरुप बनकर शामिल में यह कार्रवाई की गई है.