जयपुर : उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पहली बार लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए 26 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे. जनवरी में परीक्षा होगी और फरवरी में भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा. यह जानकारी उपभोक्ता मामलात विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को दी. उपभोक्ता मामलात विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण के साथ कंज्यूमर केयर की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए यह निर्णय किया गया है. राज्य में उपभोक्ता विषयक विभिन्न नवाचारों के साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता आयोगों में होने वाली भर्तियों में पहली बार लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद चयनित अध्यक्ष और सदस्य के विषयविज्ञ दक्ष होने के साथ न्यायिक प्रक्रिया व कार्यात्मक क्षमता में न केवल अपेक्षाकृत वृद्धि होगी, बल्कि समयबद्ध न्याय सुलभ होगा. इससे उपभोक्ता आंदोलन सुदृढ़ होगा.
गोदारा ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संबंध में कहा कि राज्य के सभी उपभोक्ता आयोगों में मार्च 2025 तक रिक्त होने वाले सभी पदों को सम्मिलित किया गया है. इसके तहत विभिन्न पदों में राज्य आयोग सदस्यों के 7 पद, जिला आयोग में अध्यक्ष के 21 और सदस्यों के 59 पदों पर नियुक्ति के लिए 26 नवंबर से उपभोक्ता मामलात विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर है. चयन प्रक्रिया फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी.
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उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे. इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम और अन्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे. विस्तृत जानकारी के लिए उपभोक्ता मामलात विभाग की वेबसाइट https://consumeraffairs.rajasthan.gov.in/ देखी जा सकती है.