मंडी: हिमाचल में जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर के धनोटू थाने में नए क्रिमिनल कानून में पहला मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज किया गया है. खनन कार्य को रोकने के लिए कहने पर माफिया ने एक शख्स से मारपीट कर दी. बीती रात को करीब 2 बजे यह मामला दर्ज किया गया.
पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 341, 504, 506 की जगह बीएनएस की धारा 126(2), 115 (2), 352, 351 (2) में दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक धनोटू पुलिस ने बताया उन्हें रात सवा 12 बजे बल्ह के सेरी गांव निवासी राकेश कुमार द्वारा अवैध खनन कर रहे संजय कुमार को रोकने पर मारपीट करने की शिकायत मिली थी.रात करीब सवा एक बजे राकेश कुमार शिकायत लेकर धनोटू थाने पहुंचा. इसके बाद पुलिस ने रात करीब दो बजे उसकी उसकी प्राथमिकी दर्ज की और रात को उसका नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवाया.हिमाचल प्रदेश में नए कानून के तहत यह पहला मामला है. डीएसपी भारत भूषण ने इसकी जानकारी दी और कहा पुलिस मामले में जांच कर रही है.
बता दें कि एक जुलाई से पूरे देश में नए कानून लागू हो गए हैं. नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं. भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं. इसमें 20 नए अपराध को परिभाषित किया गया है. वहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं. कुल 177 ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें संशोधन हुआ है. 9 नई धाराएं और कुल 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं. साथ ही 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है.
इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं होंगी. पहले के इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कुल 167 धाराएं थीं. 6 धाराओं को निरस्त किया गया है और 2 नई धाराएं और 6 उप धाराओं को जोड़ा गया है.
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