ETV Bharat / state

फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण कर की थी हत्या, नौ साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

एंटी डकैती कोर्ट ने नौ साल बाद दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जानिए पूरा मामला

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 7 hours ago

etv bharat
फिरोजाबाद एंटी डकैती कोर्ट (photo credit- Etv Bharat)

फिरोजाबाद: जिले की विशेष एंटी डकैती कोर्ट ने कक्षा आठ के छात्र और 13 साल के एक मासूम बालक के फिरौती के लिए किए अपहरण और हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. नौ साल पहले हुयी इस घटना में दोषी ने खुद को बच्चे का सर बताकर बुलाया था और उसका अपहरण कर लिया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला नौ साल पुराना है. जनपद के एका थाना क्षेत्र के गांव फरीदा निवासी 13 वर्षीय मासूम ऋतिक पुत्र संजीव जो, कि उस वक्त कक्षा आठ का छात्र था, 28 अक्टूबर 2015 को अपहरण कर लिया गया था. एक सख्श ने खुद को सर बताकर मोबाइल पर उससे बात की थी और फिर वह बालक दुकान से चला गया था. बाद में उसका कोई पता नहीं चल सका था.

इसे भी पढ़े-दूल्हे के भाई ने मंदबुद्धि बच्ची से की थी हैवानियत, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इस मामले में मासूम के पिता ने पुनीत के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था.पुलिस ने मामले की जांच की. गवाहों के बयान लिए. साक्ष्य भी संकलित किये.विवेचनाधिकारी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो / विशेष दस्यु कोर्ट सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट में हुयी.

मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर,ललित बघेल ने बताया, कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. तमाम साक्ष्य भी कोर्ट के सामने पेश किए गए. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुनीत को किडनैपिंग का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे न देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

यह भी पढ़े-पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को सुनाई उम्रकैद, वारदात के समय आरोपी की उम्र थी 17 साल - Firozabad POCSO court

फिरोजाबाद: जिले की विशेष एंटी डकैती कोर्ट ने कक्षा आठ के छात्र और 13 साल के एक मासूम बालक के फिरौती के लिए किए अपहरण और हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. नौ साल पहले हुयी इस घटना में दोषी ने खुद को बच्चे का सर बताकर बुलाया था और उसका अपहरण कर लिया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला नौ साल पुराना है. जनपद के एका थाना क्षेत्र के गांव फरीदा निवासी 13 वर्षीय मासूम ऋतिक पुत्र संजीव जो, कि उस वक्त कक्षा आठ का छात्र था, 28 अक्टूबर 2015 को अपहरण कर लिया गया था. एक सख्श ने खुद को सर बताकर मोबाइल पर उससे बात की थी और फिर वह बालक दुकान से चला गया था. बाद में उसका कोई पता नहीं चल सका था.

इसे भी पढ़े-दूल्हे के भाई ने मंदबुद्धि बच्ची से की थी हैवानियत, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इस मामले में मासूम के पिता ने पुनीत के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था.पुलिस ने मामले की जांच की. गवाहों के बयान लिए. साक्ष्य भी संकलित किये.विवेचनाधिकारी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो / विशेष दस्यु कोर्ट सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट में हुयी.

मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर,ललित बघेल ने बताया, कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. तमाम साक्ष्य भी कोर्ट के सामने पेश किए गए. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुनीत को किडनैपिंग का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे न देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

यह भी पढ़े-पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को सुनाई उम्रकैद, वारदात के समय आरोपी की उम्र थी 17 साल - Firozabad POCSO court

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.