रांची: राजधानी रांची में पुलिस प्रशासन के द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद अवैध रूप से मीट-मुर्गा बेचने वाले 36 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है. प्रशासन के द्वारा खुले में और बिना सुरक्षा के साथ-साथ बिना लाइसेंस के मीट मुर्गा और मछली दुकान लगाने पर रोक लगाया हुआ है, इसके बावजूद कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर दुकान लगा रहे थे.
डोरंडा में चला अभियान
डोरंडा थाने की पुलिस की ओर से सड़क किनारे अवैध रूप से खुले में मीट, मुर्गा और मछली बेचने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है. इस दौरान पुलिस की टीम ने 36 दुकानदारों को पकड़ा. पकड़े गए दुकानदार खुले में मीट, मुर्गा और मछली बेचते हुए पाए गए. सभी पर पर पुलिस ने डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. दुकानदारों पर बीएनसी की धारा 292, 293, 223 और 63 फूड सेफ्टी एक्ट 2006 और पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इनपर हुआ एफआईआर
डोरंडा थाने में दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि नियमों का उल्लंघन कर मांस-मछली बेचने के आरोप में 36 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है. जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है उनमें अशफाक कुरैशी, बुलंद कुरैशी, अफसर कुरैशी, फारूक कुरैशी, शाहिद कुरैशी, दानिश कुरैशी, माजिद कुरैशी, असगर कुरैशी, इकराम कुरैशी, फिरोज कुरैशी, मंजूर कुरैशी, अफसर कुरैशी, असगर कुरैशी, अकबर कुरैशी, कमाल कुरैशी, बबलू कुरैशी, राजू कुरैशी, वसीम कुरैशी, शहजाद कुरैशी, शाहिद कुरैशी, आलम कुरैशी, आलो कुरैशी, सोनू कुरैशी, डब्लू कुरैशी, रुस्तम कुरैशी, बबलू कुरैशी, मिन्हाज कुरैशी, सैफ कुरैशी, तनवीर कुरैशी, शमीम कुरैशी, सरफराज कुरैशी, सुहैल कुरैशी, वसीम कुरैशी, पप्पू कुरैशी, इबरार कुरैशी और सुहैल कुरैशी को आरोपी बनाया गया है. दर्ज प्राथमिकी में यह कहा गया है कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी दुकानदार खुले में मीट बेच रहे थे.
पिछले सप्ताह 250 पर हुई थी प्राथमिकी
रांची में मांस-मछली के विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है. पिछले सप्ताह भी खुले में और बिना लाइसेंस के मांस-मछली बेचने वाले 250 से अधिक दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके अलावा पिछले हफ्ते रांची के सदर, बरियातू, लोअर बाजार, कोतवाली, हिंदपीढ़ी सहित कई थाना क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया था. अभियान के दौरान 250 से ज्यादा दुकानदार खुले में और बिना लाइसेंस के मांस बेचते पकड़े गए थे.
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