ETV Bharat / state

अकालग्रस्त किसानों को मिलेगा मुआवजा, सरकार ने जारी की अधिसूचना

सरकार ने चार तहसीलों के गांवों में अतिवृष्टि व सूखे के आधार पर किसानों को मुआवजा देने को लेकर अधिसूचना जारी की है. डेगाना तहसीलदार ने बताया कि अकालग्रस्त घोषित होने से किसानों को फायदा मिलेगा.

Famine affected farmers will get compensation, government issued notification
अकालग्रस्त किसानों को मिलेगा मुआवजा, सरकार ने जारी की अधिसूचना
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 15, 2024, 3:10 PM IST

कुचामनसिटी. राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने खरीफ फसल-2023 में चार तहसीलों डेह, सांजू, नागौर और डेगाना के गांवों में अतिवृष्टि व सूखे के आधार पर किसानों को मुआवजा देने की अधिसूचना जारी की है. विभाग की ओर से 11 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार खरीफ-2023 में फसल खराबे की नियमित गिरदावरी के अनुसार अतिवृष्टि, बाढ़ के कारण 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा माना गया है. इसके कारण प्रभावित गांवों के किसानों को आदान अनुदान भुगतान के आदेश जारी किए हैं.

डेगाना तहसीलदार सुरेश कुमार ने बताया कि तहसील के एक गांव को छोड़कर पूरे डेगाना तहसील क्षेत्र को सरकार ने अकालग्रस्त घोषित किया है. अकालग्रस्त घोषित होने से जिन किसानों की फसलों में खराबा हुआ है, उन किसानों को फायदा मिलेगा. डेगाना तहसीलदार ने बताया कि डेगाना तहसील के 109 गांव अकालग्रस्त घोषित किए गए हैं. इसमें एक राजस्व ग्राम चक निंबोला पुरोहितान को इसमें शामिल नहीं किया गया है.

पढ़ें: भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव का दावा, एक बार फिर बीजेपी जीतेगी नागौर लोकसभा सीट

इस प्रकार मिलेगा मुआवजा: अधिकतम दो हैक्टेयर तक का मुआवजा मिलेगा. इसमें असिंचित क्षेत्र में खराबा होने पर प्रति हैक्टेयर 8500 रुपए तथा सिंचित क्षेत्र में बिजली के कुओं व नहर से सिंचित क्षेत्र के लिए 17 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर मुआवजा मिलेगा. वहीं, बारहमासी फसलों के लिए 22,500 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा.

कुचामनसिटी. राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने खरीफ फसल-2023 में चार तहसीलों डेह, सांजू, नागौर और डेगाना के गांवों में अतिवृष्टि व सूखे के आधार पर किसानों को मुआवजा देने की अधिसूचना जारी की है. विभाग की ओर से 11 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार खरीफ-2023 में फसल खराबे की नियमित गिरदावरी के अनुसार अतिवृष्टि, बाढ़ के कारण 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा माना गया है. इसके कारण प्रभावित गांवों के किसानों को आदान अनुदान भुगतान के आदेश जारी किए हैं.

डेगाना तहसीलदार सुरेश कुमार ने बताया कि तहसील के एक गांव को छोड़कर पूरे डेगाना तहसील क्षेत्र को सरकार ने अकालग्रस्त घोषित किया है. अकालग्रस्त घोषित होने से जिन किसानों की फसलों में खराबा हुआ है, उन किसानों को फायदा मिलेगा. डेगाना तहसीलदार ने बताया कि डेगाना तहसील के 109 गांव अकालग्रस्त घोषित किए गए हैं. इसमें एक राजस्व ग्राम चक निंबोला पुरोहितान को इसमें शामिल नहीं किया गया है.

पढ़ें: भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव का दावा, एक बार फिर बीजेपी जीतेगी नागौर लोकसभा सीट

इस प्रकार मिलेगा मुआवजा: अधिकतम दो हैक्टेयर तक का मुआवजा मिलेगा. इसमें असिंचित क्षेत्र में खराबा होने पर प्रति हैक्टेयर 8500 रुपए तथा सिंचित क्षेत्र में बिजली के कुओं व नहर से सिंचित क्षेत्र के लिए 17 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर मुआवजा मिलेगा. वहीं, बारहमासी फसलों के लिए 22,500 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.