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बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए हटाया गया अतिक्रमण, सरकार ने हाई कोर्ट को दी जानकारी - BANKE BIHARI TEMPLE

कोर्ट ने अगली सुनवाई पर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन की योजना पेश करते हुए आपात चिकित्सा की जानकारी मांगी

श्री बांके बिहारी मंदिर
श्री बांके बिहारी मंदिर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 20, 2025, 8:12 PM IST

प्रयागराजः मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण की राह में अड़चन बने अतिक्रमण को हटा दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट को प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा में इसकी जानकारी दी गई है.

हलफनामा में बताया गया है कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण में अड़चन बन रहे अतिक्रमण को हटा दिया गया है. अब कोर्ट ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के प्रबंधन और उनकी चिकित्सा व्यवस्था करने का निर्देश देते हुए 6 फरवरी को सरकार से विस्तृत जानकारी तलब की है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनंतकुमार शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है.

कोर्ट के पूर्व के निर्देश का पालन करते हुए सरकार ने कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर अतिक्रमण मुक्त हुई सड़कों की तस्वीरें भी पेश की हैं. इसके बाद कोर्ट ने सरकार से भीड़ प्रबंधन की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने कहा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की आपात चिकित्सा व्यवस्था भी होनी चाहिए. अगली सुनवाई के वक्त सरकार भीड़ प्रबंधन की योजना पेश करते हुए आपात चिकित्सा की जानकारी भी अदालत को दे. मामले को अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी.

इसे भी पढ़ें-बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने जारी की एडवाइजरी, बुजुर्गों और बच्चों को न लाने की अपील की
इसे भी पढ़ें-हाइकोर्ट ने मांगा बांके बिहारी मंदिर में जुटने वाली भीड़ का डेटा, अतिक्रमण पर कार्रवाई की जानकारी भी तलब की

प्रयागराजः मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण की राह में अड़चन बने अतिक्रमण को हटा दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट को प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा में इसकी जानकारी दी गई है.

हलफनामा में बताया गया है कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण में अड़चन बन रहे अतिक्रमण को हटा दिया गया है. अब कोर्ट ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के प्रबंधन और उनकी चिकित्सा व्यवस्था करने का निर्देश देते हुए 6 फरवरी को सरकार से विस्तृत जानकारी तलब की है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनंतकुमार शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है.

कोर्ट के पूर्व के निर्देश का पालन करते हुए सरकार ने कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर अतिक्रमण मुक्त हुई सड़कों की तस्वीरें भी पेश की हैं. इसके बाद कोर्ट ने सरकार से भीड़ प्रबंधन की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने कहा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की आपात चिकित्सा व्यवस्था भी होनी चाहिए. अगली सुनवाई के वक्त सरकार भीड़ प्रबंधन की योजना पेश करते हुए आपात चिकित्सा की जानकारी भी अदालत को दे. मामले को अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी.

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