प्रयागराजः मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण की राह में अड़चन बने अतिक्रमण को हटा दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट को प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा में इसकी जानकारी दी गई है.
हलफनामा में बताया गया है कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण में अड़चन बन रहे अतिक्रमण को हटा दिया गया है. अब कोर्ट ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के प्रबंधन और उनकी चिकित्सा व्यवस्था करने का निर्देश देते हुए 6 फरवरी को सरकार से विस्तृत जानकारी तलब की है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनंतकुमार शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है.
कोर्ट के पूर्व के निर्देश का पालन करते हुए सरकार ने कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर अतिक्रमण मुक्त हुई सड़कों की तस्वीरें भी पेश की हैं. इसके बाद कोर्ट ने सरकार से भीड़ प्रबंधन की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने कहा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की आपात चिकित्सा व्यवस्था भी होनी चाहिए. अगली सुनवाई के वक्त सरकार भीड़ प्रबंधन की योजना पेश करते हुए आपात चिकित्सा की जानकारी भी अदालत को दे. मामले को अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी.
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